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गुरुग्राम: मॉल्स ने निकाला सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी का 'सुप्रीम' तोड़

Tue, 04 Apr 2017 01:41 PM IST
मयंक तिवारी/अमर उजाला, गुरुग्राम
मयंक तिवारी/अमर उजाला, गुरुग्राम Updated Tue, 04 Apr 2017 01:41 PM IST
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pub and bar owners of gurugram blocking roads so that their malls go 500 metres away from highway
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नहीं द‌िख रही वाइन शॉप पर भीड़ - फोटो : अमर उजाला

नेशनल हाईवे से 500 मीटर की दूरी कम करने के लिए लोग अब एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड पर खुले कट बंद कराने में जुटे हैं। इफ्को चौक के पास तो कट बंद किया भी गया, मगर कोई उपाय काम नहीं आ रहा है।

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शराब के कारोबार से जुड़े लोग अपना धंधा बचाने में जुटे हैं। सेक्टर-29 की मार्केट शराब परोसने व रेस्टोंरेट के माने में प्रमुख मानी जाती है।

यदि इसकी माप सिग्नेचर टावर से कट जाएगी तो सेक्टर 29 की मार्केट 600 मीटर पर है, अगर इसकी माप लेजर वैली के पास से खुले कट से की जाएगी तो 500 मीटर पर है।

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कट बंद करवाया भी पर काम न आई तरकीब

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कोर्ट के आदेश के बाद बंद दुकान - फोटो : अमर उजाला

ऐसे में पहले तो कट बंद करवाने का प्रयास किया जा रहा है। जो संभव नहीं है। साथ ही इफ्को चौक के एक कट को बंद करने की बात सामने आ रही है। जिसे आबकारी विभाग ने खारिज कर दिया।

वहीं इफ्को चौक पर बनने वाला अंडरपास भी इनके लिए मुसीबत बना हुआ है। शमशान के पास निकलने वाला उसका हिस्सा सेक्टर-29 की मार्केट की दूरी और कम कर दे रहा है।

जो अभी बना नहीं है, वह भी बनकर तैयार हो रहा है। इसके साथ ही कुछ पब व रेस्टोरेंट अगर अपनी प्रवेश द्वार व निकासी द्वार बदल लेंगे तो बचने का प्रयास करेंगे।

पांच सितारा होटल से लेकर पब व बार की रौनक गायब

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साइबर हब - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली से गुरुग्राम प्रवेश करते ही शुरू होने वाले पांच सितारा होटलों की रौनक गायब है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आबकारी विभाग की टीम ने रात में सर्च अभियान चला कर सभी आने वाले रेस्त्रंरा, पब व होटल का स्टॉक चेक किया है।

आबकारी विभाग की ओर से इसकी जानकारी मुख्यालय को भेज दी गई है। आबकारी अधिकारियों की एक बैठक उपायुक्त हरदीप सिंह के साथ हुई, जिसके बाद उन्होंने मजिस्ट्रेटिव स्तर के अधिकारी की तैनाती के साथ आबकारी विभाग के लोगों की एक टीम गठित की है।

इस कमेटी में इंजीनियरिंग विंग के भी लोग शामिल होंगे। कमेटी द्वारा तय किया जायेगा कि कौन सी जगह 500 मीटर की परिधि में आ रही है।

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वो होटल व बार जहां पर शराब परोसने की नहीं अनुमति

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रौनक रही गायब - फोटो : अमर उजाला
वो जगह जहां पर शराब परोसने की नहीं है अनुमत‌ि
: लीला, ट्राइडेंट, हयात, वेस्टिन, क्राउन प्लाजा, सेक्टर 29 की मार्केट, साइबर हब आदि।

आबकारी विभाग की ओर से निर्धारित शुल्क..
: पांच सितारा होटल का प्रति वर्ष शराब परोसने का शुल्क 40 लाख है। 
: फोर स्टार होटल का शुल्क 33 हजार रुपये प्रति वर्ष
: तीन सितारा होटल का 18 लाख प्रति वर्ष 
: पंब व बार के साथ रेस्त्ररां में 15 लाख रुपये प्रति वर्ष
नोट: हर तीन माह पर शुल्क लिया जाता है।
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