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प्रद्युम्न हत्याकांड : पिंटो परिवार की अंतरिम जमानत को प्रद्युम्न के पिता ने चुनौती दी

Mon, 09 Oct 2017 09:01 PM IST
बयूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
बयूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 09 Oct 2017 09:01 PM IST
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pradyumn thakur father is against the bail of pinto family
pradyuman thakur - फोटो : अमर उजाला
गुरुग्राम के रायन स्कूल के मालिकों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत को मृतक छात्र प्रद्युम्न केपिता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वकील सुशील टेकरीवाल के माध्यम से पिता वरूण ठाकुर द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि अभी मामले की जांच चल रही है। सीबीआई जांच अभी शुरुआती दौर में हैं, ऐसे में स्कूल मालिकों(पिंटो परिवार) को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। याचिका में कहा कि मालिकों द्वारा सबूतों को नष्ट करने की आशंका है, लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया जाना चाहिए।
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वहीं प्रद्युम्न की हत्या के बाद देशभर के स्कूलों में सुरक्षा को लेकर दिशानिर्देश बनाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वह ऐसा दिशानिर्देश बनाएं जिससे कि बच्चों को स्कूलों में भय का माहौल न लगे।
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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र व राज्य सरकारों से कहा कि वे बच्चों की सुरक्षा को लेकर जवाबदेही तय करने को लेकर दिशानिर्देश बनाने में अपना-अपना सुझाव दें। अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
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