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स्कूल प्रिंसिपल का एक खुलासा बना रायन स्कूल मालिकों के गले की फांस, गिरफ्तारी कभी भी

Fri, 22 Sep 2017 12:21 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम Updated Fri, 22 Sep 2017 12:21 PM IST
सार

रायन ग्रुप के मालिकों की हो सकती है गिरफ्तारी
- एसआईटी कर रही तलब करने की तैयारी

 

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रायन इंटरनेशनल स्कूल - फोटो : सुदर्शन

विस्तार

भोंडसी के रायन इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न हत्याकांड में स्कूल प्रबंधन के चेयरमैन, एमडी और सीईओ की गिरफ्तारी हो सकती है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा बुधवार को अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद एसआईटी ग्रुप के चेयरमैन एएफ पिंटो, एमडी ग्रेस पिंटो और सीईओ रायन पिंटो को गिरफ्तार कर सकती है।

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पुलिस सूत्रों की मानें तो इन्हें एसआईटी जांच में शामिल होने के लिए दोबारा नोटिस भेजा जाएगा। दो दिन में वे शामिल नहीं होते हैं तो गिरफ्तारी की जा सकती है। पुलिस पहले से ही तीनों पिंटो को बुलाकर पूछताछ करना चाहती है।
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इसके लिए हत्या के बाद एसआईटी ने तलब भी किया था, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाने के बाद पुलिस टीम ने वहां जाकर मैनेजमेंट स्तर पर जांच की थी। पुलिस ने स्कूल मैनेजमेंट को दोषी मानते हुए दो शीर्ष अधिकारियों फ्रांसिस थॉमस व जेयस थॉमस को गिरफ्तार किया है।
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पुलिस का मानना है कि स्कूल के टॉप प्रबंधन एमडी व सीईओ भी इसके लिए दोषी हैं। पुलिस को दिए बयान में गिरफ्तार दो शीर्ष अधिकारियों ने कहा था कि उनका काम स्कूल द्वारा भेजी गई मांगों को मुंबई स्थित मुख्यालय भेजना था। वहां से स्वीकृति के बाद ही फंड जारी किया जाता था।

बता दें कि निलंबित स्कूल प्रिंसिपल ने कहा था कि सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए स्कूल की तरफ से कई बार प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन स्वीकृति नहीं मिलती थी। नॉर्दर्न रीजनल हेड ने इसे मुख्यालय स्तर का मामला बताते हुए सीधे तौर पर जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया था।

इसी को आधार मानकर पुलिस इस मामले में पहले गिरफ्तारी और फिर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। हालांकि पुलिस कुछ भी कदम उठाने से पहले फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। बता दें कि हाईकोर्ट इस पूरे प्रकरण में 25 सितंबर को दोबारा से सुनवाई करेगा।

स्कूल मालिकों की गिरफ्तारी पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

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रायन इंटरनेशनल स्कूल - फोटो : सुदर्शन

गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या मामले में रायन ग्रुप के मालिकों को तत्काल किसी भी प्रकार की राहत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तो मांगा है लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

रायन पिंटो की तरफ से पेश हुए वकील ने भी कोर्ट को बताया कि वे कंपनी क ट्रस्टी नहीं हैं इसलिए उनको अग्रिम जमानत दी जाए। साथ ही दलील दी गई कि आगस्टाइन एफ पिंटो और ग्रेसी पिंटो की अधिक आयु है इसलिए उन्हें गिरफ्तार न किया जाए।

हाईकोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने दोनों का सीधे तौर पर स्कूल प्रबंधन में कोई हस्तक्षेप नहीं होने और उनकी अधिक आयु समेत सभी दलीलें खारिज कर दीं। जस्टिस इंद्रजीत ने कहा कि वे इस मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर उसका पक्ष मांग रहे हैं। उसका जवाब आने के बाद ही   इस मामले में कोई निर्णय देगें। इसी के साथ बेंच ने मामले की सुनवाई सोमवार तक स्थगित कर दी।

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