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Pooja Khedkar Case: 'एम्स में अपनी चिकित्सीय जांच कराने के लिए तैयार हूं', दिल्ली हाईकोर्ट से बोलीं पूजा खेडकर

Thu, 05 Sep 2024 07:09 PM IST
श्याम जी. पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Thu, 05 Sep 2024 07:09 PM IST
सार

पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि वह एम्स में अपनी चिकित्सीय जांच कराने की इच्छुक हैं। उन्होंने यह दलील तब दी जब अदालत आपराधिक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार कर रही थी।
 

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Pooja Khedkar tells Delhi High Court she is willing to get her medical examination done at AIIMS
पूजा खेडकर - फोटो : एक्स/अन्य

विस्तार

पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह एम्स में अपनी चिकित्सीय जांच कराने की इच्छुक हैं, क्योंकि शहर पुलिस ने दावा किया है कि उनका एक विकलांगता प्रमाण पत्र जाली और मनगढ़ंत हो सकता है। खेडकर, जिन पर धोखाधड़ी और गलत तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और विकलांगता कोटा लाभ लेने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने यह दलील तब दी जब अदालत आपराधिक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार कर रही थी।

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खेडकर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा, "मैं अपनी चिकित्सकीय जांच कराने को तैयार हूं। पहले वे कहते हैं कि मैंने अपना नाम बदल लिया है। अब वे कहते हैं कि विकलांगता संदिग्ध है। मैं एम्स जाने को तैयार हूं।" न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 26 सितंबर को सूचीबद्ध किया, यह दर्ज करते हुए कि पुलिस ने आगे की जांच के लिए 10 और दिनों की प्रार्थना की है। खेडकर को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई गिरफ्तारी की अंतरिम सुरक्षा तब तक जारी रहेगी।
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दिल्ली पुलिस के वकील ने तर्क दिया कि खेडकर ने सिविल सेवा परीक्षा का प्रयास करते समय तथ्य छुपाए कि वह अन्यथा लिखने के योग्य नहीं थी। खेडकर के वरिष्ठ वकील ने दावा किया कि पुलिस ने मामले में दायर अपनी स्थिति रिपोर्ट में उनकी हिरासत में पूछताछ के लिए दबाव नहीं डाला है और वैसे भी इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सभी रिकॉर्ड अधिकारियों के पास उपलब्ध थे।
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पुलिस ने कहा कि साजिश और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों का पता लगाने के लिए उसकी हिरासत आवश्यक थी। खेडकर ने आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में कथित तौर पर जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। 31 जुलाई को,  संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से रोक दिया।

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