कुमार विश्वास के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR, पहले दी थी क्लीनचिट
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आप नेता कुमार विश्वास के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पटियाला हाउस अदालत के महानगर दंडाधिकारी डॉ. पंकज शर्मा के समक्ष रिपोर्ट दाखिल कर पुलिस ने बताया कि कुमार विश्वास के खिलाफ छेड़छाड़ संबंधी धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
अदालत ने यह आदेश आम आदमी पार्टी (आप) की पूर्व महिला सदस्य की शिकायत पर सुनवाई के बाद बुधवार को पुलिस को दिया था। पेश मामले में पीड़िता का आरोप था कि कुमार विश्वास ने एक होटल में उससे छेड़छाड़ की।
यह शिकायत उसने दिल्ली पुलिस को अगस्त 2015 में डाक के जरिये भेजी थी। इससे पहले पीड़िता ने दिल्ली महिला आयोग को भी शिकायत दी थी।
दिल्ली पुलिस ने कहा था विश्वास के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता
इसके बाद पीड़िता ने कोर्ट में अर्जी दायर कर कुमार विश्वास पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी। अदालत ने पीड़िता की अर्जी को स्वीकार करते हुए एटीआर पेश करने का निर्देश दिया था।
थाना सरोजनी नगर पुलिस ने एक फरवरी 2016 को कोर्ट में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल कर कहा था कि कुमार विश्वास के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता।
लेकिन पटियाला हाउस अदालत के महानगर दंडाधिकारी डॉ. पंकज शर्मा ने रिपोर्ट को खारिज करते हुए सरोजनी नगर थाना पुलिस को एफआईआर दर्ज कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था।
तफ्तीश के बाद ही की जाएगी कार्रवाई
कोर्ट के आदेश पर आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ सरोजनी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है लेकिन दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में पहले तफ्तीश की जाएगी।
तफ्तीश में जो तथ्य सामने आएंगे इसके बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में पहले चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत का कहना है कि इस मामले में तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एफआईआर में छेड़छाड़ (354) और घूरने (509) के तहत केस दर्ज की गई है। सरोजनी नगर थाने में तैनात महिला इंस्पेक्टर रीता को मामले की तफ्तीश सौंपी गई है।