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Delhi NCR News: पुलिस ने कपिल सांगवान के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया
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अदालत ने 24 फरवरी को मकोका अधिनियम के तहत मुख्य अपराध का लिया था संज्ञान
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहे मकोका मामले में गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और अमरदीप लोचब के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। गैंगस्टर पर संगठित अपराध गिरोह चलाने का आरोप है। अदालत ने उसे मई 2025 में भगोड़ा घोषित किया गया था। मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। यह मामला आरोपों पर बहस के चरण में है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
26 सितंबर को आरोपों और अन्य कार्यवाही पर बहस के लिए सुनवाई लंबित है। नरेश बाल्यान और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ फरार गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा कथित रूप से संचालित एक संगठित अपराध गिरोह से जुड़े एक मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इस मामले में 4 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तारी के बाद से बाल्यान हिरासत में है। उसके खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत ने 24 फरवरी को मकोका अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुख्य अपराध का संज्ञान ले लिया है। वहीं, क्षेत्र में नंदू के ब्रिटेन भागने की चर्चा है। हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।
15 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने दो और आरोपियों विकास गहलोत और उसकी पत्नी वीनीता के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपी वीनीता के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 भी लगाई। दिल्ली पुलिस ने बाल्यान के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत पूरक आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने रितिक उर्फ पीटर, रोहित उर्फ अन्ना, सचिन चिकारा, नरेश बाल्यान, साहिल उर्फ पुलिस, विजय उर्फ कालू, विकास गहलोत, वीनीता और ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। बाबा कपिल सांगवान के सगे भाई हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहे मकोका मामले में गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और अमरदीप लोचब के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। गैंगस्टर पर संगठित अपराध गिरोह चलाने का आरोप है। अदालत ने उसे मई 2025 में भगोड़ा घोषित किया गया था। मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। यह मामला आरोपों पर बहस के चरण में है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
26 सितंबर को आरोपों और अन्य कार्यवाही पर बहस के लिए सुनवाई लंबित है। नरेश बाल्यान और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ फरार गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा कथित रूप से संचालित एक संगठित अपराध गिरोह से जुड़े एक मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इस मामले में 4 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तारी के बाद से बाल्यान हिरासत में है। उसके खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत ने 24 फरवरी को मकोका अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुख्य अपराध का संज्ञान ले लिया है। वहीं, क्षेत्र में नंदू के ब्रिटेन भागने की चर्चा है। हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।
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15 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने दो और आरोपियों विकास गहलोत और उसकी पत्नी वीनीता के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। दिल्ली पुलिस ने आरोपी वीनीता के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 भी लगाई। दिल्ली पुलिस ने बाल्यान के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत पूरक आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने रितिक उर्फ पीटर, रोहित उर्फ अन्ना, सचिन चिकारा, नरेश बाल्यान, साहिल उर्फ पुलिस, विजय उर्फ कालू, विकास गहलोत, वीनीता और ज्योति प्रकाश उर्फ बाबा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। बाबा कपिल सांगवान के सगे भाई हैं।
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