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दिल्ली दंगा मामला: सलीम मलिक और अथर खान की जमानत याचिकाओं पर पुलिस से जवाब तलब
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- 29 जनवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, अथर खान और सलीम मलिक की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी थीं
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी सलीम मलिक उर्फ मुन्ना और अथर खान की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पुलिस को दो हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के प्रावधानों का हवाला देते हुए दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट का रुख किया है।
सुनवाई के दौरान सलीम मलिक के वकील ने दलील दी कि इसी मामले में दो अन्य आरोपियों सलीम खान और शादाब खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। 29 जनवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, अथर खान और सलीम मलिक की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी थीं। कोर्ट ने कहा था कि यूएपीए के तहत आरोप गंभीर हैं और पहली नजर में आरोप सही पाए गए हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी सलीम मलिक उर्फ मुन्ना और अथर खान की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पुलिस को दो हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने दिया। मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के प्रावधानों का हवाला देते हुए दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट का रुख किया है।
सुनवाई के दौरान सलीम मलिक के वकील ने दलील दी कि इसी मामले में दो अन्य आरोपियों सलीम खान और शादाब खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। 29 जनवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, अथर खान और सलीम मलिक की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी थीं। कोर्ट ने कहा था कि यूएपीए के तहत आरोप गंभीर हैं और पहली नजर में आरोप सही पाए गए हैं।
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