पीएम डिग्री विवाद: डीयू ने कहा- कोर्ट को रिकॉर्ड दिखाने में आपत्ति नहीं; दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Thu, 27 Feb 2025 09:07 PM IST
सार
डीयू की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीआईसी का आदेश रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि मेहता ने कहा कि डीयू को कोर्ट को रिकॉर्ड दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है।
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला