फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Plea to include legal studies in subject dismissed

Delhi: कानूनी अध्ययन को विषय में शामिल करने संबंधी याचिका खारिज,हाईकोर्ट ने कहा- अधिकार क्षेत्र से बाहर

Tue, 09 May 2023 02:20 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 09 May 2023 02:20 AM IST
सार

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि स्कूली बच्चों को कानून की पढ़ाई के बारे में निर्णय लेना सरकारी अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में है।

विज्ञापन
Plea to include legal studies in subject dismissed
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी स्कूलों में कानूनी अध्ययन को एक विषय के रूप में शुरू करने की मांग संबंधी याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि स्कूली बच्चों को कानून की पढ़ाई के बारे में निर्णय लेना सरकारी अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में है। यह मामला नीतिगत होने की वजह से इस मंच का दुरुपयोग करने जैसा है।

विज्ञापन

 

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि कानूनी शिक्षा एक मूल विषय और संविधान की आत्मा है। सीबीएसई की घोषणा के बाद कानूनी अध्ययन को एक विषय के रूप में शामिल करने के संबंध में गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ बातचीत के दौरान याचिकाकर्ता को पता चला कि कानून सीखना चाहते हैं। फिलहाल इसे पढ़ाने के लिए कोई फैकल्टी नहीं है। हालांकि पीठ ने वकील से उस अधिकार को बताने के लिए कहा जिसके तहत याचिकाकर्ता को स्कूल में इस तरह के विषय को पढ़ाने की मांग करने का अधिकार देता है। 

विज्ञापन

 

अदालत ने कहा कि यह मांग करने का अधिकार कहां है कि इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। अदालत ने इसे खारिज करने का आदेश दे दिया। दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि वह छात्रों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान कर रही है और एक नया विषय शुरू करने का मुद्दा अकादमिक विशेषज्ञों के दायरे में है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed