{"_id":"5fa92f278ebc3e9bb350c10c","slug":"plea-against-appointment-of-spps-in-delhi-riots-cases-hc-seeks-centre-aap-govt-stand","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में दंगा मामलों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति के विरोध में याचिका, अदालत ने मांगा जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली में दंगा मामलों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति के विरोध में याचिका, अदालत ने मांगा जवाब
Mon, 09 Nov 2020 05:29 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Mon, 09 Nov 2020 05:29 PM IST
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली हाईकोर्ट ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामलों में विशेष लोक अभियोजकों (एसपीपी) की नियुक्ति के विरोध में दायर याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी कर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया तथा दिल्ली अभियोजक कल्याण संगठन (डीपीडब्ल्यूए) की याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 12 जनवरी 2021 से पहले जवाब मांगा।
विज्ञापन
डीपीडब्ल्यूए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को बताया कि मौजूदा याचिका में विधिशास्त्र का सवाल उठाया गया है कि पुलिस की ओर से एसपीपी की नियुक्ति कैसे की जा सकती है।
विज्ञापन
पाहवा ने अपनी मदद कर रहे अधिवक्ता कुशल कुमार के साथ अदालत से कहा कि अभियोजन पुलिस से स्वतंत्र तथा पृथक होना चाहिए और इसलिए जांच एजेंसी की ओर से एसपीपी की नियुक्ति नहीं की जा सकती।
डीपीडब्ल्यूए ने वकील कुमार और आदित्य कपूर के माध्यम से दायर याचिका में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की दिल्ली सरकार की 24 जून की अधिसूचना को इस आधार पर निरस्त करने का आग्रह किया है कि यह पुलिस की सिफारिशों पर जारी की गई जो दंड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त योजना का उल्लंघन है।