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ऑड-इवन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली गई जनहित याचिका, उठाया मौलिक अधिकारों का सवाल
Thu, 07 Nov 2019 01:58 PM IST
पूजा त्रिपाठी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Thu, 07 Nov 2019 01:58 PM IST
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- फोटो : PTI
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प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 4 से 15 नवंबर तक चलाए जा रहे ऑड-इवन योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज एक जनहित याचिका डाली गई है। इसमें इस योजना को नागरिकों के मौलिक अधिकारों से भी जोड़ दिया गया है।
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याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में ऑड-इवन योजना को 'वाहनों का अवैध वर्गीकरण' करार दिया है। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि यह योजना लोगों के चुने हुए पेशे को आगे बढ़ाने के मौलिक अधिकारों में बाधा उत्पन्न करती है।
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PIL filed in Supreme Court challenging Delhi Government’s #OddEven vehicle scheme terming it 'an illegal classification of vehicles.' PIL states, 'the scheme impedes persons fundamental right to carry on with a chosen profession.' pic.twitter.com/LVsVWb3st1
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) November 7, 2019