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दिल्ली: पारसी मंदिर में अन्य धर्मों के लोगों के प्रवेश न होने पर जवाब तलब

Sat, 22 Dec 2018 02:42 AM IST
vivek shukla ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: vivek shukla Updated Sat, 22 Dec 2018 02:42 AM IST
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PIL Alleges Discrimination by Parsi agni Temple in delhi
delhi high court - फोटो : PTI

हाईकोर्ट ने दिल्ली गेट के पास बने पारसी अग्नि मंदिर में अन्य धर्मों के लोगों के साथ भेदभाव के आरोप पर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। याची का आरोप है कि पारसी धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोगों को मंदिर के गर्भ गृह में नहीं जाने दिया जाता।  मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने इस मामले में मंदिर की देखरेख करने वाले पारसी अंजुमन व अन्य पक्षों को नोटिस जारी 11 अप्रैल तक जवाब मांगा है।  

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पेश याचिका अधिवक्ता संजीव कुमार ने दाखिल कर आरोप लगाया है कि दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन के पास स्थित अग्नि मंदिर में हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों आदि को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है।  याची का कहना है कि यह व्यवहार यह नस्लभेद, अस्पृश्यता और सांप्रदायिकता फैलाने जैसा है।
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याची ने कहा कि वे खुद मंदिर गए थे, लेकिन उन्हें गर्भ गृह में नहीं जाने दिया गया। तब उन्हें इस सब के बारे में पता चला। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर के बाहर ही नोटिस लगा है, जिसमें कहा गया है कि अन्य धर्म के लोगों के अग्नि मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। उसमें केवल पारसियों को ही जाने की अनुमति है।

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