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महिला छात्रावास के नियमों को हाईकोर्ट में चुनौती, जामिया प्रशासन को 30 जुलाई तक देना है जवाब मांगा

Sun, 08 Jul 2018 10:39 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Updated Sun, 08 Jul 2018 10:39 PM IST
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petition in High Court over Jamia administration new women hostel rules
हाईकोर्ट ने छात्राओं के छात्रावास संबंधी नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर जामिया प्रशासन से 30 जुलाई तक जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास में कई मनमाने व भेदभावपूर्ण नियम थोपे गए हैं। उन्हें विरोध करने का भी अधिकार नहीं है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ ने अधिवक्ता चयनिका देवी की जनहित याचिका पर कहा कि छात्राओं पर इस तरह नियम थोपा जाना पूरी तरह अनुचित है। 
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याचिका पर जिरह में अधिवक्ता सुमन चौहान ने कहा कि छात्राएं गलत नियमों का विरोध न कर पाएं, इसके लिए छात्रावास आवेदन पत्र में पूरी तरह मनमाने व भेदभावपूर्ण नियम लगाए गए हैं। यह नियम बालिग छात्राओं के जीवन की स्वतंत्रता व स्वायत्तता को बाधित करते हैं।
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याचिका के मुताबिक, जामिया के वर्ष 2018-19 के छात्रावास आवेदन पत्र में कहा गया है कि छात्रा अपने छात्रावास के किसी नियम या उपनियम का विरोध करती है या किसी हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लेती है तो उसका आवंटन फौरन रद्द कर दिया जाएगा। 

बता दें कि छात्राओं के विरोध के बाद छात्रावास में आने-जाने का समय रात्रि 8 बजे से बढ़ाकर साढ़े दस बजे कर दिया गया था। छात्राओं का कहना है कि वह रात को छात्रावास से बाहर रहना चाहती हैं तो इसके लिए उनके पिता को वार्डन को मोबाइल पर मैसेज करना होगा।

इससे पहले छात्राओं को अपने स्थानीय अभिभावक से फार्म भरवाकर देना होता था। छात्राओं का कहना था कि यह नियम उन्हें सूचना दिए बिना, बिना किसी नोटिस के उन पर थोपे गए हैं।
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