{"_id":"5619f2e509068af22c1c036a88da0f0f","slug":"pet-dog-can-not-be-enter-in-the-park-hindi-news-jn","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्लीः पार्क में नहीं जा सकते पालतू कुत्ते","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्लीः पार्क में नहीं जा सकते पालतू कुत्ते
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 26 Nov 2014 12:14 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के पार्कों में पालतू कुत्तों के ले जाने की इजाजत मांगने संबंधी दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ही कोई निर्णय ले सकता है जिसे सभी को स्वीकार होगा।
विज्ञापन
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि वे महसूस करते हैं कि उनके द्वारा दिया कोई भी फैसला एकतरफा होगा।
अदालत ने कहा याची को बोर्ड के पास अपना आवेदन करना चाहिए और उनका निर्णय सभी को मान्य होना चाहिए। कोर्ट ने यह निर्देश अधिवक्ता अनुपम त्रिपाठी द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह फैसला दिया।
विज्ञापन