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दिल्ली हिंसा : नफरत फैलाने वाले मोबाइल संदेश पर होगी तीन साल कैद, आप भी कर सकते हैं शिकायत 

Sat, 29 Feb 2020 08:32 PM IST
Mohit Mudgal अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Mohit Mudgal Updated Sat, 29 Feb 2020 08:32 PM IST
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people spreading hate message on mobile will be imprisoned for three years
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amar ujala

आपके मोबाइल पर कहीं से भड़काऊ संदेश आता है तो आप इसे सीधे दिल्ली सरकार को भेज सकते हैं। इस तरह के संदेश भेजने वालों को आईटी एक्ट की धाराओं में तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है। दिल्ली सरकार इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी करने जा रही है। इस पर कोई भी व्यक्ति नफरत फैलाने वाले संदेशों से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकता है।

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दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में फैली हिंसा के वीडियो इस वक्त व्हाट्सएप समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साझा किए जा रहे हैं। इनमें से बड़ी संख्या में संदेश फर्जी हैं और इन्हें नफरत फैलाने के मकसद से वायरल कराया जा रहा है।
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यह सब सोची-समझी साजिश के तहत हो रहा है। अधिकारी का कहना है कि फेसबुक व ट्विटर पर तो नजर रखी जा रही है, लेकिन व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे संदेशों पर रोक लगाना बेहद जरूरी है।
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दिल्ली सरकार के व्हाट्सएप नंबर को रविवार को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। नफरत फैलाने वाले या भड़काऊ वीडियो मोबाइल पर मिलने की सूरत में इस नंबर पर आम लोग शिकायत दर्ज करा सकेंगे। दिल्ली सरकार शिकायतों की जांच करेगी और जरूरत होने पर दिल्ली पुलिस में मामला भी दर्ज कराया जाएगा।


एक अधिकारी ने बताया कि जांच में दोष साबित होने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है। दिल्ली सरकार ने लोगों ने अपील की है कि वे नफरत फैलाने वाले मोबाइल संदेशों पर नजर रखें। वह इसे न फैलाएं और न ही फैलने दें।

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