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Delhi: संसद सत्र में भाग नहीं ले सकेंगे सांसद इंजीनियर राशिद, कोर्ट ने खारिज की कस्टडी पैरोल की अर्जी

Mon, 10 Mar 2025 03:19 PM IST
श्याम जी. पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Mon, 10 Mar 2025 03:19 PM IST
सार

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की कस्टडी पैरोल की अर्जी खारिज कर दी।

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Patiala House Court rejects Baramulla MP Rashid Engineer's plea for custody parole
इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद की कस्टडी पैरोल की अर्जी खारिज कर दी। उन्होंने संसद सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल मांगी थी। याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने खारिज की है। साथ ही राशिद की नियमित जमानत याचिका पर आदेश 19 मार्च को सूचीबद्ध किया है।

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तीन मार्च को अदालत ने एनआईए से याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसके बाद दलीलें सुनने के बाद उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। राशिद के लिए अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय द्वारा 27 फरवरी को दायर आवेदन में इस आधार पर राहत मांगी गई थी कि राशिद एक सांसद हैं और उन्हें अपना सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने के लिए आगामी सत्र में भाग लेने की आवश्यकता है। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था।
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राशिद की नियमित जमानत याचिका फिलहाल अदालत में लंबित है। संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल को समाप्त होगा। न्यायाधीश ने 10 सितंबर को राशिद को अंतरिम जमानत दी थी, ताकि वह जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार कर सकें। राशिद ने 27 अक्तूबर को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था। राशिद को 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में रखा गया है।

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