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केजरीवाल को 'ठुल्ला' कहने के मामले में बड़ी राहत, 'टिप्पणी अपमानजनक नहीं'
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Updated Tue, 11 Sep 2018 09:45 AM IST
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अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
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पुलिसकर्मियों को ‘ठुल्ला’ कहने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने मानहानि के केस से आरोपमुक्त कर दिया है। दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने केस दायर कर कहा था कि सीएम की टिप्पणी बेहद अपमानजनक थी।
पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने मुख्यमंत्री को राहत देते हुए कहा कि मानहानि की शिकायत करने वाला सिपाही अजय कुमार तनेजा इस मामले में पीड़ित नहीं था।
इसलिए उसकी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने टीवी इंटरव्यू में की गई अपनी टिप्पणी में उसका नाम नहीं लिया था। इसलिए उसका कोई जानकार यह नहीं कह सकता कि यह टिप्पणी उस पर की गई थी।
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पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने मुख्यमंत्री को राहत देते हुए कहा कि मानहानि की शिकायत करने वाला सिपाही अजय कुमार तनेजा इस मामले में पीड़ित नहीं था।
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इसलिए उसकी शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने टीवी इंटरव्यू में की गई अपनी टिप्पणी में उसका नाम नहीं लिया था। इसलिए उसका कोई जानकार यह नहीं कह सकता कि यह टिप्पणी उस पर की गई थी।
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अरविंद केजरीवाल
कोर्ट ने तनेजा की शिकायत पर 7 मई 2016 को समन जारी कर केजरीवाल को पेश होने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता का दावा था कि दिल्ली पुलिस का सिपाही होने के नाते वह मुख्यमंत्री की टिप्पणी से आहत हुआ।
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार रोकथाम शाखा (एसीबी) के कामकाज में आ रही अड़चनों के संदर्भ में एक टीवी चैनल पर पुलिसकर्मियों के लिए ‘ठुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल किया था। शिकायतकर्ता के वकील एलएन राव ने कहा कि कोर्ट के फैसले को वह सत्र अदालत में चुनौती देंगे।
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार रोकथाम शाखा (एसीबी) के कामकाज में आ रही अड़चनों के संदर्भ में एक टीवी चैनल पर पुलिसकर्मियों के लिए ‘ठुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल किया था। शिकायतकर्ता के वकील एलएन राव ने कहा कि कोर्ट के फैसले को वह सत्र अदालत में चुनौती देंगे।