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दिल्ली की जेलों में भीड़ कम करने के लिए ऐसे कैदियों को दी जाएगी पैरोल, जेल विभाग ने जारी किया सर्कुलर

Sat, 23 May 2020 11:33 PM IST
Mohit Mudgal पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Mohit Mudgal Updated Sat, 23 May 2020 11:33 PM IST
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Parole to be given to inmates above 60 years to reduce congestion in Delhi jail Prison Department issued circular
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : social media
कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए 60 साल से अधिक उम्र के कैदियों को आपातकालीन पैरोल दी जाएगी। दिल्ली के जेल विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में जारी परिपत्र में कहा गया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों के कोरोना वायरस से ग्रसित होने की आशंका अधिक है और जेल में भीड़ कम करने के लिए इन कैदियों को आपातकालीन पैरोल दी जाएगी।
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परिपत्र में कहा गया कि अगर किसी कैदी को पांच साल से कम की सजा मिली है और उसने जेल में तीन महीने सजा काट ली है तो वह आपातकालीन पैरोल दिए जाने के योग्य होगा। पांच साल से अधिक और दस साल तक सजा पाए केवल उन कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा जो छह महीने जेल में काट चुके हैं और अदालत में उनकी अपील लंबित नहीं है।
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दस साल से अधिक और आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों में से उन्हें रिहा किया जाएगा जो छह महीने या उससे अधिक समय तक जेल में रहे हों और उन्होंने कुल एक साल हिरासत में बिता लिया है। परिपत्र के अनुसार उन कैदियों को पैरोल पर नहीं छोड़ा जाएगा जिन्हें विशेष रूप से तय समयसीमा से पहले न छोड़े जाने संबंधी आदेश दिया गया है। पैरोल आठ सप्ताह के लिए दी जाएगी।
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