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बस लेन में कार रोकी तो होगा 2000 का जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 20 Jan 2016 01:40 PM IST
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मोबाइल पर बात करने या अन्य किसी वजह से सड़क किनारे कार पार्क करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें आपकी कार बस लेन में ना खड़ी हो।
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अगर ऐसा हुआ तो आपको 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार इस योजना पर काम कर रही है जो अगले दस दिनों में लागू किया जा सकता है। मंगलवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीआरटी तोड़ने की शुरूआत पर यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि अभी अलग बस लेन को मार्क करने का काम चल रहा है। अभी तक राजधानी में 400 किलोमीटर सड़क पर बस लेन मार्क कर लिया गया है।
सरकार का लक्ष्य 700 किलोमीटर को मार्क करने का है। उन्होंने बताया कि सड़क किनारे बने साइकिल लेन पर चलने वाले दोपहिया वाहन पर भी 2000 रुपये का जुर्माना होगा।
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सरकार के मुताबिक चलते हुए वाहन से अगर बस को रुकावट नहीं हो रही है तो उसका चालान नहीं होगा। सिर्फ वाहन को बस लेन में खड़ा करने और इस तरह से ड्राइव करना जिससे बस को रुकावट हो उस स्थिति में ही चालान किया जाएगा।
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सिसोदिया ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। ऐसा होने से बस की रफ्तार बढ़ेगी और लगाए जाने वाले फेरों की संख्या भी बढ़ेगी। उम्मीद है कि इसे दस दिनों में लागू कर दिया जाएगा।