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ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी केस: अदालत ने नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर सुनवाई 28 मई तक स्थगित
Tue, 25 May 2021 03:30 PM IST
पूजा त्रिपाठी
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Tue, 25 May 2021 03:30 PM IST
सार
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्वाति शर्मा ने मामले पर सुनवाई की तारीख 28 मई दोपहर बारह बजे तय की है। सुनवाई टालने का अनुरोध आरोपी के वकील विशाल गोहरी ने किया था।
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नवनीत कालरा
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
अदालत ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी मामले में आरोपी नवनीत कालरा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 28 मई तक के लिए स्थगित कर दी। दरअसल आरोपी के अधिवक्ता ने ही सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया था।
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मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्वाति शर्मा के समक्ष पेश आरोपी के अधिवक्ता विशाल गोहरी ने अदालत से आग्रह किया कि फिलहाल सुनवाई स्थगित की जाए। पुलिस ने नवनीत कालरा के खान चाचा रेस्टोंरेंट सहित अन्य दो स्थानों से 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे।
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आरोपी को गुडगांव से गिरफ्तार कर पुलिस ने तीन दिन का रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। इसके बाद अदालत ने पुलिस रिमांड बढ़ाने से इंकार करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इसके बाद शनिवार को कालरा की जमानत पर सुनवाई होनी थी लेकिन पुलिस ने रिमांड आवेदन दायर कर दिया। अदालत ने पुन: रिमांड आवेदन खारिज कर दिया।
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पुलिस का आरोप है कि कालरा ने कंसंट्रेटर चाइना से आयात किए थे और 16 से 20 हजार के कंसंट्रेटरों को 50 से 70 हजार रुपये बेचा गया। इसके अलावा कंसंट्रेटर काफी हल्की क्वालिटी के थे। कंसंट्रेटरों कोविड मरीजों के ईलाज में प्रयोग किए जा रहे है। इस मामले में पुलिस ने कालरा के खिलाफ 5 मई को मामला दर्ज किया था।