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पुरानी दिल्ली में केमिकल कारोबार बंद करने के आदेश, 31 दिसंबर तक नहीं किया तो होगी सीलिंग की कार्रवाई
Sat, 29 Dec 2018 02:02 AM IST
vivek shukla
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 29 Dec 2018 02:02 AM IST
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हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 31 दिसंबर तक पुरानी दिल्ली में केमिकल्स का कारोबार करने वाले कारोबारियों को अपनी फैक्ट्रियां बंद करने या तयशुदा स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने वाली इकाइयों पर नए साल में सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
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सोसाइटी फॉर अवेयरनेस एंड डेवलपमेंट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उत्तरी दिल्ली निगम क्षेत्र के तिलक बाजार, खारी बावली, सदर बाजार में केमिकल कारोबार बंद करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी होने के बाद बचाव पक्ष ने मोहलत मांगी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया।
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उत्तरी दिल्ली नगर निगम(सिटी-सदर पहाड़गंज जोन) की डीसी की ओर से जारी आदेश में 31 दिसंबर तक सभी फैक्ट्रियों और कारोबारियों को अपनी इकाई बंद करने या आवंटित किए गए स्थानों पर शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं।
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तयशुदा समय पर अगर कारोबार बंद नहीं किया गया तो उन कारोबारियों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इन क्षेत्रों में करीब 1000 इकाईयों पर केमिकल्स का कारोबार चल रहा है जो इस आदेश से प्रभावित होंगे। इस आदेश से पुरानी दिल्ली क्षेत्र में प्रदूषण से राहत मिलने सहित ट्रैफिक जाम की समस्याओं से भी निजात मिलेगी।