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अभी कुछ और दिन जेल से बाहर रहेंगे पूर्व सीएम
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 23 Jun 2014 10:20 PM IST
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जेबीटी भर्ती घोटाला मामले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की अंतरिम जमानत अवधि हाईकोर्ट ने सोमवार को चिकित्सा के आधार पर 10 जुलाई तक बढ़ा दी।
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सीबीआई की रिपोर्ट पर अदालत ने चौटाला से 11 जुलाई को जेल प्रशासन के समक्ष समर्पण करने को कहा। बता दें कि एक जून को भाई प्रताप चौटाला की मौत के बाद रस्मों में शामिल होने के लिए कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को 3 से 24 जून तक अंतरिम जमानत दी थी।
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इस बीच तबीयत खराब होने पर उन्हें गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चौटाला के अधिवक्ता आरके आनंद व अमित साहनी ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल वर्तमान में चिकित्सा कारणों से मेदांता अस्पताल की आईसीयू में भर्ती है।
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मुवक्किल के भाई की अंतिम संस्कार संबंधी कई रस्में रह गई हैं और यदि डॉक्टरों ने इजाजत दे दी तो चौटाला अपने भाई के घर जाना चाहते हैं। इसलिए उनकी अंतरिम जमानत अवधि चार सप्ताह के लिए बढ़ाई जाए।
वहीं न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी के समक्ष पेश सीबीआई अधिवक्ता ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ओम प्रकाश चौटाला आईसीयू में भर्ती है और उनको लगाए गए पेस मेकर संबंधी टेस्ट 4 जुलाई को होने हैं। रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने जमानत अवधि बढ़ाने का आदेश दिया।