{"_id":"5e6acab88ebc3ea4c83f2a49","slug":"only-sanitized-buses-will-be-allowed-to-enter-in-delhi","type":"story","status":"publish","title_hn":"सतर्कताः सैनिटाइज होंगी बसें तो ही दिल्ली में मिलेगा प्रवेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सतर्कताः सैनिटाइज होंगी बसें तो ही दिल्ली में मिलेगा प्रवेश
Fri, 13 Mar 2020 05:20 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 13 Mar 2020 05:20 AM IST
विज्ञापन
demo pic
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दूसरे राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों को अब रोज कीटाणु मुक्त बनाने के लिए होने वाली सफाई (कीटाणु नाशक से) का प्रमाणपत्र दिखाना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान समेत सभी निकटवर्ती प्रदेशों को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए हिदायत दी है।
विज्ञापन
इससे दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों में सफर करने वाले यात्रियों को संक्रमण के खतरे से बचाया जा सकेगा। बगैर प्रमाण पत्र के प्रवेश करने वाली बसों की जांच के लिए विभागीय टीमें औचक निरीक्षण करेंगी। गौरतलब है कि दिल्ली में निकटवर्ती राज्यों से रोज 2500-3000 बसों का आवागमन होता है।
विज्ञापन
परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त अनिल बंका के मुताबिक, इस संबंध में दूसरे राज्यों को आदेश दे दिए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि कीटाणु नाशक से सफाई के बाद ही बसों को रवाना किया जाए।
विज्ञापन
उन्हें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की रोज सफाई के लिए राज्यों को प्रमाण पत्र भी देना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो कि बगैर सफाई कोई भी बस दिल्ली में प्रवेश नहीं कर रही है। इन बसों पर निगरानी रखने के लिए परिवहन विभाग की टीमें भी मुस्तैद कर दी गई हैं
स्कूली बसों और कैब मालिकों को भी हिदायत
परिवहन विभाग की ओर से सभी स्कूल बस संचालकों को भी हिदायत दी गई है कि कीटाणु नाशक से बसों की सफाई के बाद ही उन्हें संचालित करें। संक्रमण की आशंका न रहे, इसलिए बस संचालकों के साथ-साथ सभी वाणिज्यिक वाहन मालिकों और ऑपरेटर को भी इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं।