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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   On May 9, Lok Adalat to settle electricity disputes on the spot in Rohini

Delhi NCR News: 9 मई को रोहिणी में बिजली विवादों को मौके पर निपटाएगी लोक अदालत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 06 May 2026 07:44 PM IST
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बिजली चोरी और कटे कनेक्शन के मामलों की होगी तुरंत सुनवाई
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उपभोक्ता आधार कार्ड और बिल लेकर पहुंचें, मौके पर समाधान का मिलेगा मौका

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली टाटा पावर-डीडीएल 9 मई को रोहिणी में नेशनल लोक अदालत में हिस्सा ले रही है। इस दौरान बिजली चोरी और कटे हुए कनेक्शनों से जुड़े मामलों की तुरंत सुनवाई और निपटारा होगा। ये लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्थायी लोक अदालत-1 सब-स्टेशन बिल्डिंग सेक्टर-13 रोहिणी (वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के पास) में लगेगी। इस आयोजन में दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) का भी सहयोग रहेगा। कंपनी के मुताबिक, ये पहल उपभोक्ताओं को उनके लंबित और विवादित मामलों का आसान और जल्दी समाधान देने के लिए की जा रही है। जो उपभोक्ता अपने मामलों का निपटारा कराना चाहते हैं, वे हेल्पलाइन नंबर 19124 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा बिजली चोरी के मामलों के लिए eac.care@tatapower-ddl.com और डिस्कनेक्टेड कनेक्शन से जुड़े मामलों के लिए customercare@tatapower-ddl.com पर ईमेल भी कर सकते हैं।


इन दस्तावेजों को पास रखना जरूरी : लोक अदालत में आने वाले उपभोक्ताओं को अपना वैध फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और संबंधित बिजली बिल साथ लाना जरूरी होगा। मौके पर ही भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिसमें डिमांड ड्राफ्ट, चेक, कार्ड, ऑनलाइन और नकद भुगतान शामिल हैं। कंपनी ने साफ किया है कि जो उपभोक्ता इस अवसर का लाभ नहीं उठाएंगे, उनके खिलाफ बिजली अधिनियम 2003 और डीईआरसी के नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। टाटा पावर-डीडीएल उत्तरी दिल्ली में करीब 90 लाख लोगों को बिजली सप्लाई करती है।
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