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Delhi: 1700 निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की दौड़ 28 नवंबर से शुरू, जानें आवेदन की लास्ट डेट व जरूरी दस्तावेज

Tue, 12 Nov 2024 04:03 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Tue, 12 Nov 2024 04:03 PM IST
सार

दिल्ली में 1700 निजी स्कूलों के नर्सरी दाखिले की दौड़ 28 नवंबर से शुरू होगी। 20 दिसंबर तक आवेदन फॉर्म जमा कराए जा सकेंगे। 
 

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nursery admission of 1700 private schools in Delhi will start from November 28
दिल्ली नर्सरी एडमिशन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजधानी के करीब 1700 निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अंतर्गत नर्सरी क्लास (एंट्री लेवल), केजी व पहली कक्षा मेंं दाखिला रेस शुरू होने का इंतजार खत्म होने जा रहा है। सभी स्कूलों में सामान्य श्रेणी( 75 फीसदी ओपन सीट) के लिए दाखिला दौड़ 28 नवंबर से शुरू होने जा रही है। अभिभावक आवेदन फॉर्म 20 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने दाखिला प्रक्रिया को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल सामान्य वर्ग की 75 फीसदी (ओपन सीटों) के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, आर्थिक पिछड़े वर्ग व वंचित वर्ग की 25 फीसदी सीटों के लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। अभिभावकों को फॉर्म के लिए केवल 25 रुपये का भुगतान करना होगा।

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एक बार फिर से निदेशालय ने स्कूलों को दाखिला मानक तैयार करने की छूट दी है। हालांकि स्कूल कोर्ट के आदेश से हटाए गए मानकों को शामिल नहीं कर सकते हैं। स्कूलों को इन दाखिला मानकों व उसके लिए निर्धारित अंकों को निदेशालय की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर 25 नवंबर तक अपलोड करना होगा। शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी की ओर से जारी सकुर्लर के अनुसार स्कूलों को इसी शेड्यूल के आधार पर दाखिला प्रकि्या पूरी करनी होगी, वह इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदकों को अंतिम तिथि 20 दिसंबर तक फॉर्म उपलब्ध हो। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल अभिभावकों से प्रवेश पंजीकरण शुल्क के रूप में केवल 25 रुपये ही ले सकते हैं।
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निजी स्कूल दाखिला सौ अंकों के प्वाइंट सिस्टम पर करेंगे। इसके लिए तैयार किए गए मानकों को उन्हें स्कूल की वेबसाइट, नोटिस बोर्ड व निदेशालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा। स्कूल को निर्देशित दिया गया है कि वह लॉटरी में पूरी पारदर्शिता बरतते हुए इसे अभिभावकों की उपस्थिति में ही निकाले। लॉटरी निकालने की सूचना अभिभावकों को दो दिन पहले देनी होगी। स्कूल लॉटरी की वीडियोग्राफी करेंगे और बॉक्स में पर्चियों को डालने से पहले अभिभावकों को दिखाया जाएगा।

भाई-बहन, दूरी, पूर्व छात्र, एकल कन्या जैसे मानकों को रख सकते हैं
स्कूल दाखिले के लिए खुद से मानक तय करेंगे। सौ अंकों के प्वाइंट सिस्टम में स्कूल भाई-बहन, दूरी, पूर्व छात्र, एकल अभिभावक, एकल कन्या जैसे मानकों को शामिल कर सकते हैं। स्कूलों को ऐसे मानक तय करने होंगे, जो कि पारदर्शी, स्पष्ट, तर्कसंगत, अच्छी तरह से परिभाषित, भेदभाव रहित हों। हाईकोर्ट के आदेश पर पहले से हटाए गए मानकों को स्कूल दाखिला मानकों में शामिल नहीं रख सकते हैं। हर बार की तरह दाखिला सौ अंकों के सिस्टम के आधार पर होगा और स्कूल इन मानकों को अपने अनुसार अंक दे सकेंगे।



 

नर्सरी दाखिले का शेड्यूल

दाखिले के लिए फॉर्म मिलने की शुरूआत- 28 नवंबर
फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि- 20 दिसंबर
आवेदन करने वालों की सूची- तीन जनवरी
सभी बच्चों की अंकों के साथ सूची- 10 जनवरी
पहली सूची (प्रतीक्षा सूची के साथ)- 17 जनवरी
सूची को लेकर अभिभावकों की समस्या का समाधान- 18-27 जनवरी
दूसरी सूची (प्रतीक्षा सूची के साथ)- 3 फरवरी
सूची को लेकर अभिभावकों की समस्या का समाधान- 5-11 फरवरी
यदि अन्य कोई सूची जारी करनी हो- 26 फरवरी
दाखिला प्रक्रिया समाप्त करने की तिथि- 14 मार्च

गाइडलाइंस के प्रमुख बिंदु

1. स्कूल फॉर्म के लिए केवल 25 रुपये वसूलेंगे।
2. स्कूल का प्रोस्पेक्टस खरीदना अनिवार्य नहीं है
3. स्कूल अभिभावकों से कैपिटेशन फीस या डोनेशन नहीं वसूल सकते।
4. नर्सरी के लिए आयु 31 मार्च तक चार वर्ष से कम, केजी(प्री-प्राइमरी) के लिए पांच वर्ष से कम व पहली कक्षा के लिए आयु छ: वर्ष से कम होना जरूरी है।

आवास पते के रूप में यह दस्तावेज होंगे मान्य

1. अभिभावक के नाम का राशन कॉर्ड
2. बच्चे व अभिभावक के नाम का डोमिसाइल प्रमाणपत्र
3. अभिभावक का वोटर आई-कार्ड
4. बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल व बच्चे के नाम का पासपोर्ट
5. माता या पिता के नाम का आधार कार्ड
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