फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Number of Kejriwal's legal meetings Decision reserved on the petition for extension

Delhi NCR News: केजरीवाल की कानूनी मुलाकात की संख्या बढ़ाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 05 Apr 2024 07:43 PM IST
विज्ञापन
ईडी ने विरोध जताया, कोर्ट 9 को करेगा आदेश पारित
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका में उन्होंने अपने वकीलों के साथ सप्ताह में कानूनी बैठकों की संख्या दो से बढ़ाकर पांच करने का निर्देश देने की मांग की थी। केजरीवाल ने तर्क रखा कि चूंकि वह विभिन्न राज्यों में कई एफआईआर का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे कानूनी काम होते हैं। इसलिए बैठकों की संख्या बढ़ाई जाए।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दलीलों पर गौर करते हुए मामले में आदेश पारित करने की तारीख 9 अप्रैल तय की। ईडी की ओर से पेश विशेष वकील ज़ोहेब हुसैन ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक सप्ताह में पांच बार कानूनी बैठक की मांग कर रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से जेल मैनुअल के खिलाफ है।
विज्ञापन

मैनुअल के अनुसार सप्ताह में केवल एक कानूनी बैठक की अनुमति है और विशेष परिस्थितियों में दो बैठकों की अनुमति दी जा सकती है। आवेदक को पहले से ही दो कानूनी बैठकें मिल रही हैं। वकीलों ने कहा कि अगर कोई जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है, तो उनके साथ असाधारण व्यवहार नहीं किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एक अप्रैल को अदालत ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल को 21 मार्च को आबकारी नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था और अदालत के निर्देश के बाद उन्होंने 10 दिन ईडी की हिरासत में बिताए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed