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काम की खबर: अब कोई भी दिल्ली में करा सकेगा वाहन का रजिस्ट्रेशन, परिवहन विभाग का आदेश; ये दस्तावेज जरूरी

Sat, 21 Sep 2024 08:36 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Sat, 21 Sep 2024 08:36 PM IST
सार

दिल्ली सरकार ने फेसलेस नीति लागू की है। इसे और बेहतर बनाने के लिए परिवहन विभाग लगातार इसमें बदलाव कर रहा, जिससे लोगों को लाभ मिल सके। दिल्ली से बाहर का आधार कार्ड होने पर भी अब दिल्ली में वाहनों का पंजीकरण हो सकेगा। 

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Now vehicles can be registered in Delhi even if you have Aadhar card outside Delhi
Vehicle Registration - फोटो : Freepik

विस्तार

दिल्ली से बाहर का आधार कार्ड होने पर भी अब दिल्ली में वाहनों का पंजीकरण हो सकेगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि वाहन का पंजीकरण कराने वाले दो पता दें सकते हैं। इसमें एक आवेदक का स्थाई होगा और एक वर्तमान पता। वर्तमान पते पर ही पंजीकृत वाहन की आरसी भेजी जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आधार कार्ड दिल्ली से बाहर का होने पर पंजीकरण तभी होगा जब दिल्ली से संबंधित कुछ जरूरी दस्तावेज होंगे। यह सुविधा अभी फिलहाल एनआईसी पर अपडेट की जाएगी। उसके बाद से लागू किया जाएगा।

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दिल्ली सरकार ने फेसलेस नीति लागू की है। इसे और बेहतर बनाने के लिए परिवहन विभाग लगातार इसमें बदलाव कर रहा। जिससे लोगों को लाभ मिल सके। इसी के तहत अब स्व-पंजीकृत डीलरों की तरफ से गैर-कार्पोरेट, गैर-परिवहन श्रेणी के वाहन के लिए पंजीकरण दिल्ली के बाहर के आधार कार्ड पर भी किया जा सकेगा। दिल्ली में जब कोई वाहन किसी व्यक्ति द्वारा स्व-पंजीकृत डीलर से खरीदा जाता है और खरीदार के पास दिल्ली के बाहर के पते वाला आधार कार्ड होता है, तो पंजीकरण प्रक्रिया के लिए संबंधित जिला परिवहन अधिकारी से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। 
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ऐसे में अब पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान स्थाई और वर्तमान दोनों पते दर्ज किए जाएंगे। लेकिन आधार-आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य होगी। यदि आवेदक के आधार कार्ड पर दिल्ली के बाहर का स्थायी पता है तो उसे दिल्ली का वर्तमान पता प्रमाण भी देना होगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगर वाहन कार्पोरेट श्रेणी में खरीदा जा रहा है तो इस स्थिति में जीएसटी पहचान संख्या और पैन नंबर देना अनिवार्य होगा।
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दिल्ली से संबंधित यह दस्तावेज देना है जरूरी
आवेदक के पास यदि दिल्ली से बाहर के पता का आधार कार्ड है। तो उसे दिल्ली से संबंधित कुछ दस्तावेज देने होंगे। इसमें दिल्ली जल बोर्ड और एनडीएमसी का जल बिल, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, डाकघर या बैंक पासबुक जिसमें आवासीय पता हो, हाउस टैक्स म्यूटेशन आदेश, संपदा अधिकारी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, द्वारा जारी मकान आवंटन/कब्जा पत्र, सरकारी कर्मचारी के मामले में वेतन पर्ची के साथ नियोक्ता से आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी प्रमाणपत्र, कम्प्यूटरीकृत राशन कार्ड, नामित मजिस्ट्रेट द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र, जिला प्रशासन द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/वरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र शामिल है।

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