अब फिल्म ग्रैंड मस्ती को टीवी पर दिखाने पर लगी रोक
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हाईकोर्ट ने बॉलीवुड फिल्म ग्रैंड मस्ती को टीवी पर दिखाने पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व केंद्रीय बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने सरकार के उस तर्क को खारिज कर दिया कि फिल्म को दिखाने से पूर्व चेतावनी दी जाती है यह फिल्म बच्चों के लिए नहीं है।
अदालत ने कहा कि हर समय बच्चे टीवी देखते हैं और अभिभावक उन पर निगरानी नहीं रख सकते।
टीवी पर नहीं दिखाई जाएगी फिल्म
अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि जिस फिल्म को यू/यूए सर्टिफिकेट या फिर ए-सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।
ऐसे में इस फिल्म को टीवी पर दिखाने पर वे रोक लगाते हैं। अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष 16 सितंबर तक रखने का निर्देश दिया है।
यह फिल्म 28 अगस्त को दिखाई जानी थी। खंडपीठ ने यह निर्देश 60 वर्षीय इदारा गोपीचंद ने दायर याचिका पर दिया है।