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एमबीबीएस दाखिले के नाम पर ठगने वाले लुक्सर जेल में रहेंगे
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नोएडा। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के मामले में दो मुख्य आरोपियों को सोमवार को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया। दोनों आरोपियों ने पिछले महीने महोबा और कानपुर में अदालत में समर्पण किया था। अब कोर्ट के अगले आदेश तक दोनों आरोपी गौतमबुद्ध नगर की लुक्सर जेल में रहेंगे। कमिश्नरेट पुलिस दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। इसके लिए मंगलवार को कोर्ट में अर्जी दाखिल की जा सकती है।
सेक्टर-62 स्थित आइथम टावर में प्लेसमेंट एजेंसी खोलकर एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर ठगी का खुलासा जनवरी माह में हुआ था। इस मामले में अब तक कोतवाली सेक्टर-58 में चार मुकदमे दर्ज हैं। इनमें मुख्य आरोपी पंकज खटिक, आदर्श और सचिन हैं। मुख्य आरोपी पंकज ने नोएडा पुलिस की दबिश से परेशान होकर फरवरी के पहले सप्ताह में महोबा कोर्ट में समर्पण कर दिया था। उसके खिलाफ वहां पहले से हत्या के प्रयास का मुकदमा चल रहा था। वहीं दूसरे आरोपी आदर्श ने 25 फरवरी को कानपुर कोर्ट में समर्पण किया था। आदर्श के खिलाफ 2018 में कानपुर में बैंक धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज था। इसमें वह जेल भी गया था। बाद में जमानत पर छूट गया था।
कोतवाली सेक्टर-58 पुलिस काफी समय से दोनों आरोपियों को यहां लाने का प्रयास कर रही थी। आखिरकार सोमवार को बी वारंट पर दोनों को गौतमबुद्ध नगर लाकर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अगले आदेश तक दोनों आरोपियों को लुक्सर जेल में रखने का आदेश दिया है। एसीपी द्वितीय रजनीश वर्मा ने बताया कि मंगलवार को पुलिस की टीम जेल जाकर दोनों आरोपियों के बयान लेगी। इसके बाद दोनों की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी।
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सेक्टर-62 स्थित आइथम टावर में प्लेसमेंट एजेंसी खोलकर एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर ठगी का खुलासा जनवरी माह में हुआ था। इस मामले में अब तक कोतवाली सेक्टर-58 में चार मुकदमे दर्ज हैं। इनमें मुख्य आरोपी पंकज खटिक, आदर्श और सचिन हैं। मुख्य आरोपी पंकज ने नोएडा पुलिस की दबिश से परेशान होकर फरवरी के पहले सप्ताह में महोबा कोर्ट में समर्पण कर दिया था। उसके खिलाफ वहां पहले से हत्या के प्रयास का मुकदमा चल रहा था। वहीं दूसरे आरोपी आदर्श ने 25 फरवरी को कानपुर कोर्ट में समर्पण किया था। आदर्श के खिलाफ 2018 में कानपुर में बैंक धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज था। इसमें वह जेल भी गया था। बाद में जमानत पर छूट गया था।
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कोतवाली सेक्टर-58 पुलिस काफी समय से दोनों आरोपियों को यहां लाने का प्रयास कर रही थी। आखिरकार सोमवार को बी वारंट पर दोनों को गौतमबुद्ध नगर लाकर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अगले आदेश तक दोनों आरोपियों को लुक्सर जेल में रखने का आदेश दिया है। एसीपी द्वितीय रजनीश वर्मा ने बताया कि मंगलवार को पुलिस की टीम जेल जाकर दोनों आरोपियों के बयान लेगी। इसके बाद दोनों की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाएगी।
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