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Noida News: केंद्रीय विहार सोसाइटी में दोबारा बनेगी मतदाता सूची, निर्देश जारी
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- मतदान के लिए 1000 रुपये प्रवेश शुल्क जरूरी करने समेत कई शर्तों के खिलाफ थे निवासी
- डिप्टी रजिस्ट्रार से निवासियों ने की थी शिकायत
अमर उजाला इंपैक्ट
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। केंद्रीय विहार सोसाइटी में दोबारा मतदाता सूची तैयार की जाएगी। सोसाइटी के लोगों की शिकायतों के आधार पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने एओए चुनाव प्रक्रिया में सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल, निवासियों ने आरोप लगाया था कि एडहॉक एओए 80 प्रतिशत लोगों से उनके वोट का अधिकार छीन रही है। सोसाइटी में रहने वाले डॉ. ओमकार तिवारी ने बताया कि निवासियों ने मतदान के लिए 1000 रुपये का प्रवेश शुल्क अनिवार्य करने और मनमाने पात्रता मानदंड लागू करने पर आपत्तियां उठाईं थीं। इसकी शिकायत के बाद ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि अमर उजाला ने निवासियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था।
डिप्टी रजिस्ट्रार ने यूपी अपार्टमेंट अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि फ्लैट खरीदने के समय सदस्यता स्वतः मिल जाती है।मतदान के अधिकार निर्धारित प्रावधानों से परे प्रतिबंधित नहीं किए जा सकते। उन्होंने बताया कि एडहॉक एओए को शिकायतों का समाधान करने और वैध मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें, कि चुनाव प्रक्रिया को कराने वाले अधिकारियों का कहना था कि पहले जमा किए गए एओए सदस्यता फॉर्म मान्य नहीं हैं। इसके साथ ही फ्लैट मूल्य की 1.5% राशि को मान्यता नहीं दी जा रही है। अब सभी मालिकों को नया सदस्यता फॉर्म भरना हो। इसके लिए एक हजार रुपये देने होंगे। इसी का निवासी विरोध कर रहे थे।
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- डिप्टी रजिस्ट्रार से निवासियों ने की थी शिकायत
अमर उजाला इंपैक्ट
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। केंद्रीय विहार सोसाइटी में दोबारा मतदाता सूची तैयार की जाएगी। सोसाइटी के लोगों की शिकायतों के आधार पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने एओए चुनाव प्रक्रिया में सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल, निवासियों ने आरोप लगाया था कि एडहॉक एओए 80 प्रतिशत लोगों से उनके वोट का अधिकार छीन रही है। सोसाइटी में रहने वाले डॉ. ओमकार तिवारी ने बताया कि निवासियों ने मतदान के लिए 1000 रुपये का प्रवेश शुल्क अनिवार्य करने और मनमाने पात्रता मानदंड लागू करने पर आपत्तियां उठाईं थीं। इसकी शिकायत के बाद ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि अमर उजाला ने निवासियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था।
डिप्टी रजिस्ट्रार ने यूपी अपार्टमेंट अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि फ्लैट खरीदने के समय सदस्यता स्वतः मिल जाती है।मतदान के अधिकार निर्धारित प्रावधानों से परे प्रतिबंधित नहीं किए जा सकते। उन्होंने बताया कि एडहॉक एओए को शिकायतों का समाधान करने और वैध मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं।
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बता दें, कि चुनाव प्रक्रिया को कराने वाले अधिकारियों का कहना था कि पहले जमा किए गए एओए सदस्यता फॉर्म मान्य नहीं हैं। इसके साथ ही फ्लैट मूल्य की 1.5% राशि को मान्यता नहीं दी जा रही है। अब सभी मालिकों को नया सदस्यता फॉर्म भरना हो। इसके लिए एक हजार रुपये देने होंगे। इसी का निवासी विरोध कर रहे थे।
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