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Noida News: स्कूटी छीनने के दो दोषियों को 10-10 की कैद, दोनों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना

Fri, 10 Oct 2025 12:12 AM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Fri, 10 Oct 2025 12:12 AM IST
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Two people were sentenced to 10 years' imprisonment and a fine of Rs 50,000 for snatching a scooter.
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत ने स्कूटी और पर्स छीनने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देकर 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत से जुर्माना जमा न करने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं।
एडीए संदीप डांगी ने बताया कि सात जनवरी 2024 को दिल्ली के नजफगढ़ निवासी नरेंद्र ने थाना चांदनीबाग में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि वह अपनी ससुराल में आया हुआ था। शाम को वह स्कूटी से घूमने निकला। टीडीआई के पास स्कूटी रोककर सिगरेट पीने लगा। उसी समय वहां पर तीन-चार लड़के आए और उसके साथ मारपीट कर पर्स व स्कूटी छीनकर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। पुलिस ने दो आरोपी राजा कुमार उर्फ राजा उर्फ अमन निवासी मुकामा पटना बिहार और शाहरुख निवासी शेरपुर कल्याण हल्दौर बिजनौर व उनके दो नाबालिग साथियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने स्नेचिंग की वारदात कबूल की थी। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेजा गया था।
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पुलिस ने तफ्तीश के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। राजा और शाहरुख की फाइल की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत में हुई। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। वीरवार को अदालत से दोनों आरोपियों को 10-10 साल की कठोर कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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