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Noida News: भूमाफिया रणदीप भाटी गिरोह के दो बदमाश गिरफ्तार

Wed, 18 Jun 2025 09:02 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 18 Jun 2025 09:02 PM IST
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two criminal arrest
भूमाफिया रणदीप भाटी गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार
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-नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने पूछताछ के बाद भेजा जेल
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क थाना पुलिस और एसटीएफ नोएडा यूनिट की टीम ने बुधवार को भूमाफिया रणदीप भाटी गिरोह के दो सक्रिय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों लोगों को डरा धमकाकर जमीन व दुकानों पर अवैध कब्जा व वसूली करने, अवैध खनन के साथ ही कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे थे। पूर्व में भी हत्या जैसे मामलों में जेल जा चुके हैं।
अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोनू निवासी मोमनाथल और वीरेंद्र पोसवाल निवासी कपसई बुलंदशहर के रूप में हुई है। सोनू खनन माफिया संजय मोमनाथल का बेटा है। एक व्यक्ति ने जमीन व दुकानों पर अवैध कब्जा करने की शिकायत दी थी। जिस पर जांच कर टीम ने कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि सोनू का भाई भूपेंद्र भूमाफिया रणदीप भाटी का सगा बहनोई है। सोनू का पिता खनन माफिया रहा है। दोनों भाई हत्या, अपहरण व खनन जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। वर्ष 2019 में दादरी से धर्मेंद्र का अपहरण कर हत्या कर दी थी और शव रूपवास के पास फेंक दिया था। दोनों भाइयों को जेल भेजा गया था। दूसरी बार में सोनू नॉलेज पार्क थाने से जेल गया था।
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वहीं दूसरे आरोपी वीरेंद्र पोसवाल ग्रेनो में ठेकेदारी करता है। वो संजय मोमनाथल के संपर्क में रहकर अवैध खनन की सप्लाई करता था। वर्ष 2022 में दो बेटियों की शादी रणदीप भाटी के भतीजों से की थी। उसके बाद वो भी रणदीप भाटी गिरोह से जुड़ गया। साथ ही सोनू व वीरेंद्र हरियाणा के गिरोह के साथ भी सक्रिय थे। दोनों अवैध रूप से रंगदारी मांगने, जमीन व दुकानों पर कब्जा करते थे। हाल ही में दोनों ने मोमनाथल में दुकानों का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया था। कब्जा छोड़ने के लिए 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी।
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किराये पर दे दी थी कुर्क संपत्ति
पुलिस ने वर्ष 2019 संजय मोमनाथल, सोनू, रणदीप भाटी, भूपेंद्र समेत 40 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान संजय की संपत्ति को कुर्क कर सील कर दिया गया था। आरोप है कि सोनू और भूपेंद्र ने कुर्क संपत्ति पर लगी सील तोड़ दी और उस जमीन को 70-70 हजार रुपये में किराये पर उठा दिया था। जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
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