{"_id":"68c1c4385206a5cd0a029572","slug":"two-convicts-sentenced-to-10-years-imprisonment-in-charas-case-na-news-c-90-1-ssml1045-169092-2025-09-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: चरस मामले में दो दोषियों को 10 साल का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: चरस मामले में दो दोषियों को 10 साल का कारावास
Thu, 11 Sep 2025 06:00 AM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
Updated Thu, 11 Sep 2025 06:00 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मंडी। 1.351 किलोग्राम चरस मामले में विशेष न्यायालय-1 मंडी की अदालत ने दो आरोपियों कुल्लू के डोभी निवासी सुनील कुमार व सुनील चंद को दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया है।
अदालत ने एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले से जुड़े एक आरोपी को अदालत ने बरी करने के आदेश दिए हैं।
पहली अगस्त 2018 को रात्रि करीब 2:30 बजे थाना सुंदरनगर पुलिस टीम ने एनएच-21 पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस चौक के समीप एक बोलेरो पिकअप को जांच के लिए रोका। गाड़ी में दो व्यक्ति सवार थे।
विज्ञापन
चालक ने अपना नाम सुनील कुमार व साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सुनील चंद निवासी डोभी जिला कुल्लू बताया। चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। गाड़ी की तलाशी लेने पर बोनट के अंदर से 1.351 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी सुनील कुमार ने बताया कि यह चरस उसे 31 जुलाई 2018 को विकास उर्फ विक्की निवासी गांव बुलंग कुल्लू ने दी थी। आरोपी विकास को भी तलाश कर हिरासत में लिया गया जिसने पूछताछ में चरस देना स्वीकार किया। उसे भी गिरफ्तार किया गया।
जांच अधिकारी ने मामले की गहन जांच कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि गवाहों के बयानों व तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने सुनील कुमार और सुनील चंद को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस मामले में विकास उर्फ विक्की को साक्ष्यों के अभाव में आरोपमुक्त किया गया।
विज्ञापन
अदालत ने एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले से जुड़े एक आरोपी को अदालत ने बरी करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
पहली अगस्त 2018 को रात्रि करीब 2:30 बजे थाना सुंदरनगर पुलिस टीम ने एनएच-21 पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस चौक के समीप एक बोलेरो पिकअप को जांच के लिए रोका। गाड़ी में दो व्यक्ति सवार थे।
विज्ञापन
चालक ने अपना नाम सुनील कुमार व साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सुनील चंद निवासी डोभी जिला कुल्लू बताया। चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। गाड़ी की तलाशी लेने पर बोनट के अंदर से 1.351 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ के दौरान आरोपी सुनील कुमार ने बताया कि यह चरस उसे 31 जुलाई 2018 को विकास उर्फ विक्की निवासी गांव बुलंग कुल्लू ने दी थी। आरोपी विकास को भी तलाश कर हिरासत में लिया गया जिसने पूछताछ में चरस देना स्वीकार किया। उसे भी गिरफ्तार किया गया।
जांच अधिकारी ने मामले की गहन जांच कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि गवाहों के बयानों व तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने सुनील कुमार और सुनील चंद को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस मामले में विकास उर्फ विक्की को साक्ष्यों के अभाव में आरोपमुक्त किया गया।