{"_id":"66d9d9320de0db65300c7f21","slug":"two-builders-fined-rs-10-lakh-for-illegal-groundwater-exploitationtwo-builders-fined-rs-10-lakh-for-illegal-groundwater-exploitation-grnoida-news-c-23-1-vns1013-39166-2024-09-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: अवैध भूजल दोहन पर दो बिल्डरों पर 10 लाख का जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: अवैध भूजल दोहन पर दो बिल्डरों पर 10 लाख का जुर्माना
विज्ञापन
अवैध भूजल दोहन पर दो बिल्डरों पर 10 लाख का जुर्माना
- बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल किए ही जमीन के पानी का निर्माण कार्य में कर रहे थे प्रयोग
- जिलाधिकारी ने जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक में दिए आदेश
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अवैध रूप से भूजल दोहन करने पर जिला प्रशासन ने दो बिल्डरों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें सेक्टर-98 स्थित मॉल ऑफ नोएडा प्रोजेक्ट और सेक्टर-4 स्थित होलीडेज इन पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह लोग बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल किए ही बोर करके जमीन के पानी का निर्माण में इस्तेमाल कर रहे थे। बृहस्पतिवार को जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने यह फैसला लिया।
बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्देश दिए कि रेजिडेंस सोसाइटी, अपार्टमेंट सरकारी भवनों, कार्यालय समेत में वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चरों की स्थिति की समीक्षा की जाए। बरसात का मौसम चल रहा है सभी सरकारी कार्यालयों, भवनों व हाईराइज सोसाइटियों में लगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सक्रिय रहें।
टास्क फोर्स को निर्देशित किया कि औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमर्शियल तथा सामूहिक उपभोक्ताओं के भू जल उपयोग, रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का परिसर में निर्माण समेत की जा रही गतिविधियों के संबंध में सभी से रिपोर्ट प्राप्त की जाए। यदि एनओसी लेने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है तो एनओसी निरस्त की जाए। भूगर्भ जल अधिकारी अंकिता राय ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि विभागीय पोर्टल पर कुल 45 आवेदन प्राप्त हुए हैं। समिति 27 आवेदन स्वीकृत करेगी। तीन को राज्य प्राधिकरणों को भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
- बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल किए ही जमीन के पानी का निर्माण कार्य में कर रहे थे प्रयोग
- जिलाधिकारी ने जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक में दिए आदेश
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अवैध रूप से भूजल दोहन करने पर जिला प्रशासन ने दो बिल्डरों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें सेक्टर-98 स्थित मॉल ऑफ नोएडा प्रोजेक्ट और सेक्टर-4 स्थित होलीडेज इन पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह लोग बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल किए ही बोर करके जमीन के पानी का निर्माण में इस्तेमाल कर रहे थे। बृहस्पतिवार को जिला भूगर्भ जल प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने यह फैसला लिया।
बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्देश दिए कि रेजिडेंस सोसाइटी, अपार्टमेंट सरकारी भवनों, कार्यालय समेत में वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चरों की स्थिति की समीक्षा की जाए। बरसात का मौसम चल रहा है सभी सरकारी कार्यालयों, भवनों व हाईराइज सोसाइटियों में लगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सक्रिय रहें।
विज्ञापन
टास्क फोर्स को निर्देशित किया कि औद्योगिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमर्शियल तथा सामूहिक उपभोक्ताओं के भू जल उपयोग, रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का परिसर में निर्माण समेत की जा रही गतिविधियों के संबंध में सभी से रिपोर्ट प्राप्त की जाए। यदि एनओसी लेने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है तो एनओसी निरस्त की जाए। भूगर्भ जल अधिकारी अंकिता राय ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि विभागीय पोर्टल पर कुल 45 आवेदन प्राप्त हुए हैं। समिति 27 आवेदन स्वीकृत करेगी। तीन को राज्य प्राधिकरणों को भेजा गया है।
विज्ञापन