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Noida News: डिजिटल अरेस्ट के दो आरोपियों को कोर्ट से मिली सशर्त जमानत
Mon, 27 Oct 2025 12:36 AM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
Updated Mon, 27 Oct 2025 12:36 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त एजीएम को आतंकी गिरोह से जुड़ा बताकर दो दिन डिजिटल अरेस्ट करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा की अदालत ने डिजिटल अरेस्ट कर 14.50 लाख रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपियों गजेन्द्र मीना और महेश मीना को जमानत दे दी है।
कोर्ट ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि यह मामला दोनों पक्षों के बीच सुलझ गया है और उसे आरोपियों की जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को 75,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। जमानत इन शर्तों के अधीन दी गई है कि आरोपी बॉन्ड की शर्तों के अनुसार कोर्ट में हाजिर होंगे।
किसी ऐसे अपराध को फिर से नहीं करेंगे जिसके लिए वे आरोपी हैं। साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे या किसी गवाह को धमकाएंगे नहीं। कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
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अंबाला सिटी। भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त एजीएम को आतंकी गिरोह से जुड़ा बताकर दो दिन डिजिटल अरेस्ट करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा की अदालत ने डिजिटल अरेस्ट कर 14.50 लाख रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपियों गजेन्द्र मीना और महेश मीना को जमानत दे दी है।
कोर्ट ने यह फैसला इसलिए सुनाया क्योंकि शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि यह मामला दोनों पक्षों के बीच सुलझ गया है और उसे आरोपियों की जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को 75,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। जमानत इन शर्तों के अधीन दी गई है कि आरोपी बॉन्ड की शर्तों के अनुसार कोर्ट में हाजिर होंगे।
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किसी ऐसे अपराध को फिर से नहीं करेंगे जिसके लिए वे आरोपी हैं। साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे या किसी गवाह को धमकाएंगे नहीं। कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
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