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Noida News: एसटीपी में खामी तीन सोसाइटियों पर हर रोज लगेगा 30 हजार का जुर्माना
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- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की कार्रवाई, खामी ठीक न कराने तक रोज लगेगी पेनाल्टी
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में खामी के चलते उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने तीन सोसाइटियों पर कार्रवाई की है। इनपर अब प्रतिदिन 30 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जब तक इन सोसाइटियों की ओर से खामियों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक यह पेनाल्टी रोज लगेगी। अहम है कि प्रदूषण बोर्ड और नोएडा प्राधिकरण की ओर से अधूरी तैयारियों के साथ संचालित हो रहे एसटीपी को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
जाहिर है कि ज्यादातर सोसाइटियों में एसटीपी दिखावे के लिए लगे हुए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले नौ अप्रैल को सेक्टर-79 की गौर स्पोर्ट्सवुड, सिविटेक स्टेडिया और गोल्फ ग्रीन इंफ्रा की परियोजना का निरीक्षण किया। एसटीपी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। तीनों के सैंपल जांच में फेल हुए। निरीक्षण के दौरान सोसाइटी में संचालित डीजल जनरेटर (डीजी) सेट में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मानीटरिंग (सीएक्यूएम) के नियमों का भी उल्लंघन मिला है। बोर्ड की ओर से कार्रवाई करते हुए तीनों सोसाइटियों पर प्रतिदिन 30-30 हजार रुपये की पेनाल्टी लगाई जा रही है। इन तीनों सोसाइटियों में दो हजार से अधिक परिवार रहते हैं। पूर्व में भी इन सोसाइटियों पर प्रदूषण बोर्ड की ओर से कार्रवाई की गई है। गौर स्पोर्ट्सवुड पर एसटीपी संचालन का अनुमति पत्र होने के बाद भी नमूना फेल हुआ। ऐसे में विभाग ने इनपर कार्रवाई की है।
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में खामी के चलते उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने तीन सोसाइटियों पर कार्रवाई की है। इनपर अब प्रतिदिन 30 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जब तक इन सोसाइटियों की ओर से खामियों को दूर नहीं किया जाएगा तब तक यह पेनाल्टी रोज लगेगी। अहम है कि प्रदूषण बोर्ड और नोएडा प्राधिकरण की ओर से अधूरी तैयारियों के साथ संचालित हो रहे एसटीपी को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
जाहिर है कि ज्यादातर सोसाइटियों में एसटीपी दिखावे के लिए लगे हुए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहले नौ अप्रैल को सेक्टर-79 की गौर स्पोर्ट्सवुड, सिविटेक स्टेडिया और गोल्फ ग्रीन इंफ्रा की परियोजना का निरीक्षण किया। एसटीपी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। तीनों के सैंपल जांच में फेल हुए। निरीक्षण के दौरान सोसाइटी में संचालित डीजल जनरेटर (डीजी) सेट में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मानीटरिंग (सीएक्यूएम) के नियमों का भी उल्लंघन मिला है। बोर्ड की ओर से कार्रवाई करते हुए तीनों सोसाइटियों पर प्रतिदिन 30-30 हजार रुपये की पेनाल्टी लगाई जा रही है। इन तीनों सोसाइटियों में दो हजार से अधिक परिवार रहते हैं। पूर्व में भी इन सोसाइटियों पर प्रदूषण बोर्ड की ओर से कार्रवाई की गई है। गौर स्पोर्ट्सवुड पर एसटीपी संचालन का अनुमति पत्र होने के बाद भी नमूना फेल हुआ। ऐसे में विभाग ने इनपर कार्रवाई की है।
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