{"_id":"6ab7dcd73d0d6c9e18019e61","slug":"three-brothers-convicted-of-murder-get-life-imprisonment-noida-news-c-23-1-lko1064-107340-2026-09-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: एक तरफा प्यार में हत्या के दोषी तीन भाइयों को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: एक तरफा प्यार में हत्या के दोषी तीन भाइयों को उम्रकैद
विज्ञापन
(अदालत से)
युवक की गला घोंटकर हत्या कर पहचान छुपाने के लिए शव को नहर में फेंका था
आरोपियों की मां और बहन को संदेह का लाभ देकर किया बरी, चौथे आरोपी को पांच साल की जेल
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को थाना सूरजपुर में दर्ज एक तरफा प्यार में हत्या मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने गांव पाली निवासी सुबोध, रवि और सागर को दोषी करार देते हुए उन पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उन्हें एक वर्ष दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, बागपत निवासी मनीष को सबूत मिटाने के आरोप में पांच वर्ष की जेल और हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने तीनों भाइयों की मां और बहन को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
एडीजीसी अपराध धर्मेंद्र जैंत ने बताया कि फरवरी 2022 में पाली निवासी रोबिन सिंह (22) घर से निकलने के बाद लापता हो गया था। काफी खोजबीन के बाद जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो पिता ने थाना सूरजपुर में गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई थी। मामले की तह तक पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि रोबिन के साथ अनहोनी हुई है। इसके बाद मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
नहर में फेंक दिया था शव
अभियोजन के अनुसार, आरोपियों में पारिवारिक विवाद की पृष्ठभूमि सामने आई। जांच में सामने आया कि पीड़ित का गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। एडीजीसी ने बताया कि मामले में तीनों भाइयों, उनकी मां-बहन और एक परिचित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दाैरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों को पेश किया था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों भाइयों को हत्या का दोषी पाया। वहीं, मनीष को साक्ष्य नष्ट करने का दोषी पाया गया।
विज्ञापन
शादी के बाद भी युवती को परेशान करने का आरोप
पुलिस का कहना था कि रोबिन का तीनों की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2019 में शादी के बाद युवती ने रोबिन से किनारा कर लिया था, लेकिन रोबिन एकतरफा प्यार करता रहा और उसे परेशान करता था। युवती ने भाइयों को इसकी जानकारी दी। इसके हत्या की साजिश रची गई। इसके तहत युवती ने 27 फरवरी को फोन कर रोबिन को मायके में बुलाया, जहां गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और पहचान मिटाने के लिए शव को कोट नहर में फेंक दिया गया।
विज्ञापन
युवक की गला घोंटकर हत्या कर पहचान छुपाने के लिए शव को नहर में फेंका था
आरोपियों की मां और बहन को संदेह का लाभ देकर किया बरी, चौथे आरोपी को पांच साल की जेल
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार को थाना सूरजपुर में दर्ज एक तरफा प्यार में हत्या मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने गांव पाली निवासी सुबोध, रवि और सागर को दोषी करार देते हुए उन पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उन्हें एक वर्ष दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, बागपत निवासी मनीष को सबूत मिटाने के आरोप में पांच वर्ष की जेल और हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने तीनों भाइयों की मां और बहन को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
एडीजीसी अपराध धर्मेंद्र जैंत ने बताया कि फरवरी 2022 में पाली निवासी रोबिन सिंह (22) घर से निकलने के बाद लापता हो गया था। काफी खोजबीन के बाद जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो पिता ने थाना सूरजपुर में गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई थी। मामले की तह तक पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि रोबिन के साथ अनहोनी हुई है। इसके बाद मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
विज्ञापन
नहर में फेंक दिया था शव
अभियोजन के अनुसार, आरोपियों में पारिवारिक विवाद की पृष्ठभूमि सामने आई। जांच में सामने आया कि पीड़ित का गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। एडीजीसी ने बताया कि मामले में तीनों भाइयों, उनकी मां-बहन और एक परिचित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दाैरान अभियोजन पक्ष ने नौ गवाहों को पेश किया था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों भाइयों को हत्या का दोषी पाया। वहीं, मनीष को साक्ष्य नष्ट करने का दोषी पाया गया।
विज्ञापन
शादी के बाद भी युवती को परेशान करने का आरोप
पुलिस का कहना था कि रोबिन का तीनों की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 2019 में शादी के बाद युवती ने रोबिन से किनारा कर लिया था, लेकिन रोबिन एकतरफा प्यार करता रहा और उसे परेशान करता था। युवती ने भाइयों को इसकी जानकारी दी। इसके हत्या की साजिश रची गई। इसके तहत युवती ने 27 फरवरी को फोन कर रोबिन को मायके में बुलाया, जहां गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और पहचान मिटाने के लिए शव को कोट नहर में फेंक दिया गया।