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Noida News: आयोग ने दिया यात्री को मुआवजा देने का आदेश

Sat, 01 Nov 2025 07:27 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 01 Nov 2025 07:27 PM IST
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The commission ordered compensation to the passenger
नई दिल्ली। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) को आदेश दिया है कि वह एक यात्री को 25 हजार रुपये मुआवजा दे, क्योंकि ट्रेन में परोसे गए खाने में कीड़ा मिलने से उसे गंभीर शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़े। आयोग की अध्यक्ष मोनिका श्रीवास्तव ने कहा कि आईआरसीटीसी की ओर से यह सेवा में स्पष्ट कमी का मामला है। उन्होंने कहा कि भले ही आईआरसीटीसी ने घटना पर खेद जताया और संबंधित वेंडर पर कार्रवाई की, लेकिन यह कदम यात्री किरण कौशल को हुए तनाव की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं था। किरण कौशल 28 दिसंबर 2018 को पूर्वा एक्सप्रेस से नई दिल्ली से झारखंड के जसीडीह जा रही थीं। यात्रा के दौरान उन्होंने 80 रुपये की सब्जी बिरयानी मंगाई, लेकिन खाना खाते समय उसमें मृत सफेद कीड़ा मिला। संवाद
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