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Noida News: नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपियों को नहीं मिली राहत
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रेलवे की नौकरी का फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर थमाया, आठ लाख वसूले
(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली। आरोपी पवन चौधरी, आश्वनी सारस्वत, आकिल उर्फ अयान को अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना बिसरख क्षेत्र से जुड़ा है।
अभियोजन के अनुसार, आरोपियों ने वादी राजीव चौधरी को रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे आठ लाख रुपये लिए और फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर दे दिया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धन के लेन-देन का कोई ठोस साक्ष्य पुलिस के पास नहीं है। कथित फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर से भी आरोपियों का सीधा संबंध सिद्ध नहीं होता। पुलिस को आरोपियो के पास से ऐसे कोई आपत्तिजनक सामग्री भी नहीं मिली, जिससे यह साबित हो सके कि वह आरोपी हैं।
वहीं अभियोजन ने कहा कि पुलिस को आरोपियों से दो एंड्रॉयड मोबाइल, एक आईफोन, रेलवे की तीन फर्जी मोहरें समेत फर्जी दस्तावेज मिले हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से मना कर दिया।
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली। आरोपी पवन चौधरी, आश्वनी सारस्वत, आकिल उर्फ अयान को अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना बिसरख क्षेत्र से जुड़ा है।
अभियोजन के अनुसार, आरोपियों ने वादी राजीव चौधरी को रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे आठ लाख रुपये लिए और फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर दे दिया। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धन के लेन-देन का कोई ठोस साक्ष्य पुलिस के पास नहीं है। कथित फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर से भी आरोपियों का सीधा संबंध सिद्ध नहीं होता। पुलिस को आरोपियो के पास से ऐसे कोई आपत्तिजनक सामग्री भी नहीं मिली, जिससे यह साबित हो सके कि वह आरोपी हैं।
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वहीं अभियोजन ने कहा कि पुलिस को आरोपियों से दो एंड्रॉयड मोबाइल, एक आईफोन, रेलवे की तीन फर्जी मोहरें समेत फर्जी दस्तावेज मिले हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को जमानत देने से मना कर दिया।
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