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Noida News: पुलिस के नाम पर फर्जी दफ्तर खोलने के आरोपी को नहीं मिली राहत

Sat, 18 Oct 2025 07:11 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 18 Oct 2025 07:11 PM IST
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The accused of opening a fake office in the name of the police
-इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन नाम से खोला था कार्यालय
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन के नाम से पुलिस का फर्जी दफ्तर खोलकर ठगी करने वाले आरोपी आशीष कुमार सिंघा की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और विवेचना में अब तक कोई बदलाव न होने के आधार पर जमानत देने से मना कर दिया।
10 अगस्त 2025 को फेज-3 कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नोएडा के सेक्टर 70 स्थित आरोपी के कार्यालय में पुलिस ने जांच की थी। इस दौरान छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने धोखाधड़ी के उद्देश्य से सरकारी अधिकारियों और पुलिस की झूठी पहचान का उपयोग कर एजेंसी बनाई थी। जमानत याचिका में आशीष कुमार ने आरोप लगाया था कि उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। दावा किया कि उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। न ही किसी कूटरचित दस्तावेज या धोखाधड़ी का प्रमाण मिला। वह कोलकाता बंगाल के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। अपनी कंपनी में विभिन्न आयात-निर्यात कार्यों में लगे हैं।
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वहीं अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि आरोपी और अन्य सह आरोपियों ने मिलकर इंटरनेशनल पुलिस एण्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नामक संस्था बनाई थी। इसके माध्यम से लोगों को ठगी और धोखाधड़ी के आरोप में फंसाया गया। पुलिस ने कार्यालय से मोबाइल फोन, स्टांप मोहर, चेक बुक, आईडी और पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, सीपीयू और 42,300 रुपये नकद बरामद किए थे। आरोपी ने दस्तावेजों और संगठन के माध्यम से राजनैतिक और आर्थिक प्रभाव बनाने का प्रयास किया। सत्र न्यायाधीश ने कहा कि अपराध की गंभीरता और फर्जी दस्तावेज तथा एजेंसी स्थापित करने के आरोपों को देखते हुए, जमानत प्रदान करना उचित नहीं होगा।
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