फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Ten years imprisonment to two rapists in two rape cases

रामपुर केंद्र के ध्यानार्थ : दुष्कर्म के दो केस में दो दुष्कर्मियाें को दस-दस साल की कैद

Sun, 01 Oct 2023 01:51 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 01 Oct 2023 01:51 AM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment to two rapists in two rape cases
दुष्कर्म के दो मामले में दोषी करार दिए गए दो को दस-दस साल की कैद
विज्ञापन

- सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में 2014 में किशोरी और सेक्टर-39 क्षेत्र में 2021 में युवती से की थी दरिंदगी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने किशोरी और युवती को अगवा कर दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। अपर सेशन जज-स्पेशल जज पाक्सो एक्ट प्रथम विकास नागर सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए मूलरूप से रामपुर निवासी जितेंद्र कुमार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं पर जिला एंत्र सत्र न्यायाधीश तृतीय ने सेक्टर-39 थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के दोषी करार दिए पर आमिर सिराज 18 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि वर्ष 2014 में नोएडा के सेक्टर-58 थाना क्षेत्र निवासी 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया गया था। किशोरी के अपहरण का केस रामपुर निवासी जितेंद्र कुमार पर दर्ज कराया गया था। पीड़िता के बयान के आधार पर केस मेें दुष्कर्म की धारा लगाकर जितेंद्र को जेल भेजा गया था। अधिवक्ता सीपी गौतम ने बताया कि इस मामले में पांच अन्य आरोपियों के नाम सामने आए थे। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। केस की सुनवाई कर न्यायालय ने जितेंद्र को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है। वहीं, अन्य पांच के खिलाफ साक्ष्य न होने के कारण दोष सिद्ध न होने पर बरी किया गया है।
विज्ञापन

इधर, पुलिस ने बताया कि सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आमिर सिराज ने युवती से छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया। युवती ने विरोध किया तो आमिर ने पीड़िता को चोट पहुंचाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कोर्ट ने गवाहों के बयान और दोनोें पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद आमिर सिरजा को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed