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Noida News: हत्या के दोषी पिता, पुत्र, पौत्र, पुत्र वधु समेत पांच को आजीवन कारावास
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(अदालत से)
- एक ही परिवार के पांच लोगों को सुनाई गई सजा
- 29 जून 2020 कासना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी हत्या
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा की अदालत ने पांच साल पुराने हत्या और गोलीकांड प्रकरण में पिता, पुत्र, पौत्र, पुत्र वधु समेत एक ही परिवार के पांच सदस्यों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में अमीनाबाद उर्फ नियाना गांव कासना के जसमाल (80) उनके पुत्र राजकुमार, पुत्र वधु निरोज और पाैत्र निशांत उर्फ निशु, मोन्टी पर 34-34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार घटना 29 जून 2020 की है। वादी बाबूराम ने कासना कोतवाली में केस दर्ज कराया था कि भतीजा सोनू जब बिलासपुर से अपने घर गांव नियाना लाैटते समय जसमाल के गेट के सामने पहुंचा। वहां जसमाल व उसके पुत्र राजकुमार के अलावा राजकुमार के पुत्र निशांत और मोंटी ने रास्ते में ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर रखी थी। सोनू ने रास्ता देने को कहा तो सभी ने मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह सोनू बचकर घर पहुंचा और अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। सोनू की बात सुनकर वादी के भाई राजेंद्र सिंह, बिजेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह शिकायत करने जसमाल के घर पहुंचे। इस बीच जसमाल ने अपनी लाइसेंसी बंदूक निकालकर निशांत को दे दी और राजकुमार की पत्नी निरोज ने घर से दो फरसे निकालकर अपने पति राजकुमार और पुत्र मोंटी को थमा दिए। निशांत ने बंदूक से बिजेंद्र पर गोली चलाई थी। गोली लगने से बिजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राजकुमार और मोंटी ने फरसे से राजेंद्र, बिजेंद्र और देवेंद्र पर हमला कर दिया।
अभियोजन ने अदालत में कहा कि आरोपियों ने घटना के बाद शव को अपने घर में खींचने की कोशिश की, ताकि घटना के स्वरूप को बदलकर साक्ष्य मिटाया जा सके। आरोपियों के अधिवक्ता ने उम्र का हवाला देकर कम सजा की मांग की थी। अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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- एक ही परिवार के पांच लोगों को सुनाई गई सजा
- 29 जून 2020 कासना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी हत्या
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा की अदालत ने पांच साल पुराने हत्या और गोलीकांड प्रकरण में पिता, पुत्र, पौत्र, पुत्र वधु समेत एक ही परिवार के पांच सदस्यों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में अमीनाबाद उर्फ नियाना गांव कासना के जसमाल (80) उनके पुत्र राजकुमार, पुत्र वधु निरोज और पाैत्र निशांत उर्फ निशु, मोन्टी पर 34-34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार घटना 29 जून 2020 की है। वादी बाबूराम ने कासना कोतवाली में केस दर्ज कराया था कि भतीजा सोनू जब बिलासपुर से अपने घर गांव नियाना लाैटते समय जसमाल के गेट के सामने पहुंचा। वहां जसमाल व उसके पुत्र राजकुमार के अलावा राजकुमार के पुत्र निशांत और मोंटी ने रास्ते में ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर रखी थी। सोनू ने रास्ता देने को कहा तो सभी ने मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह सोनू बचकर घर पहुंचा और अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। सोनू की बात सुनकर वादी के भाई राजेंद्र सिंह, बिजेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह शिकायत करने जसमाल के घर पहुंचे। इस बीच जसमाल ने अपनी लाइसेंसी बंदूक निकालकर निशांत को दे दी और राजकुमार की पत्नी निरोज ने घर से दो फरसे निकालकर अपने पति राजकुमार और पुत्र मोंटी को थमा दिए। निशांत ने बंदूक से बिजेंद्र पर गोली चलाई थी। गोली लगने से बिजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राजकुमार और मोंटी ने फरसे से राजेंद्र, बिजेंद्र और देवेंद्र पर हमला कर दिया।
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अभियोजन ने अदालत में कहा कि आरोपियों ने घटना के बाद शव को अपने घर में खींचने की कोशिश की, ताकि घटना के स्वरूप को बदलकर साक्ष्य मिटाया जा सके। आरोपियों के अधिवक्ता ने उम्र का हवाला देकर कम सजा की मांग की थी। अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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