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स्पा संचालकों को करना होगा नियमों का पालन: हाईकोर्ट

Tue, 27 Jul 2021 01:00 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 27 Jul 2021 01:00 AM IST
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spa operator have to follow guidlines says high court
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सभी स्पा संचालकों को उन नियमों का पालन करना होगा जो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार (डीडीएमए) की ओर से इसके लिए लगाए गए हैं। डीडीएमए ने अनलॉक की नई गाइडलाइन के तहत स्पा केंद्रों को 26 जुलाई से दोबारा खोलने की अनुमति प्रदान की है। इसके लिए स्पा के सभी कर्मियों का टीकाकरण या हर पखवाड़े आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य होगी।
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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष दिल्ली सरकार ने नियमों के पालन के लिए 24 जुलाई के डीडीएमए के आदेश में दिए गए कड़े नियमों का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि स्पा संचालकों को नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि ये कहने की जरूरत ही नहीं है, सभी संचालकों को गाइडलाइन में बताए गए सभी नियमों का पालन करना होगा।
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अदालत उस याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल से बंद स्पा केंद्रों को खोलने की अनुमति देने का आग्रह किया गया था। अदालत ने ये कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि डीडीएमए के आदेश और दिल्ली सरकार के वकील नौशाद खान की दलीलें सुनने के बाद बाकी कुछ बचा नहीं है। इसके मद्देनजर याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।
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गत सप्ताह अदालत ने कहा था कि उम्मीद है कि दिल्ली सरकार कर्मियों व क्लाइंट के टीकाकरण और सीमित संख्या जैसी शर्तों के साथ स्पा केंद्रों को दोबारा खोलने पर अंतिम रूप से निर्णय लेगी।
पेश याचिका दायर कर दिल्ली वेलनेस स्पा एसोसिएशन ने कहा था कि स्पा केंद्रों को न खोलने का दिल्ली सरकार का फैसला मनमाना, अवैध व गैर जरूरी है। याचिका में कहा गया था कि स्पा से मिलती जुलती जिम व सेलून गतिविधियों को दोबारा शुरू करने की अनुमति दे दी गई है लेकिन स्पा केंद्रों को खोलने की अनुमति दिल्ली सरकार ने नहीं दी है।

हाईकोर्ट ने दो स्पा केंद्रों के मालिकों की ओर से दायर याचिकाओं पर पांच जुलाई को केंद्र एवं दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिका में कहा गया था कि अप्रैल से बंद स्पा केंद्रों को खोलने संबंधी गाइडलाइन जारी करने में काफी देरी की जा रही है। - एजेंसी
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