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Noida News: सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड दोषियों ने उम्रकैद को चुनौती दी
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हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में चारों दोषियों ने मंगलवार को हाईकोर्ट में उम्रकैद की सजा को चुनौती दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार की अपील पर पुलिस को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से दोषियों की सजा को निलंबित करने की मांग वाली अंतरिम अर्जी पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 12 फरवरी तय की है।
18 जनवरी को विश्वनाथन के हत्यारों में से एक ने ट्रायल कोर्ट के पिछले साल नवंबर में दिए गए फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद अन्य ने भी अपील दायर की। दोषी ने याचिका में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मीडिया और सामाजिक दबाव के तहत ब्लाइंड एंड क्लूलेस मर्डर केस में फैसला सुनाया था और दिल्ली पुलिस ने उस पर झूठा आरोप लगाया था। बता दें कि पत्रकार सौम्या की 30 सितंबर, 08 को तड़के दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने डकैती के लिए हत्या का दावा किया था। 15 साल बाद 25 नवंबर, 2023 को साकेत कोर्ट ने मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पांचवें दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई गई थी। प्रत्येक आरोपी पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत 25,000 व एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। पांचवें दोषी अजय सेठी पर 7.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में चारों दोषियों ने मंगलवार को हाईकोर्ट में उम्रकैद की सजा को चुनौती दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार की अपील पर पुलिस को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने अधिकारियों से दोषियों की सजा को निलंबित करने की मांग वाली अंतरिम अर्जी पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 12 फरवरी तय की है।
18 जनवरी को विश्वनाथन के हत्यारों में से एक ने ट्रायल कोर्ट के पिछले साल नवंबर में दिए गए फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद अन्य ने भी अपील दायर की। दोषी ने याचिका में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मीडिया और सामाजिक दबाव के तहत ब्लाइंड एंड क्लूलेस मर्डर केस में फैसला सुनाया था और दिल्ली पुलिस ने उस पर झूठा आरोप लगाया था। बता दें कि पत्रकार सौम्या की 30 सितंबर, 08 को तड़के दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने डकैती के लिए हत्या का दावा किया था। 15 साल बाद 25 नवंबर, 2023 को साकेत कोर्ट ने मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। पांचवें दोषी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई गई थी। प्रत्येक आरोपी पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत 25,000 व एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। पांचवें दोषी अजय सेठी पर 7.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
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