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Noida News: दोस्त से मिलने पर की गई थी श्रद्धा की हत्या
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कोर्ट में दाखिल आरोपपत्र से खुलासा
श्रद्धा के शव को टुकड़े करने के लिए कई हथियारों का इस्तेमाल
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। श्रद्धा वालकर दोस्त से मिलने गुरुग्राम, हरियाणा गई थी। इससे खफा आफताब पूनावाला (28) ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। यह खुलासा दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दाखिल आरोपपत्र में किया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से भी यही बात कही। पुलिस ने कहा कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया था। इनमें से कुछ बरामद हो गए हैं। आरोपपत्र दाखिल करने के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान लगातार पैरवी के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
दिल्ली पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिणी रेंज) मीनू चौधरी ने बताया कि श्रद्धा 17 मई को अपने दोस्त से मिलने गुरुग्राम गई थी। वह 18 मई को दोपहर में छत्तरपुर स्थित अपने फ्लैट पर पहुंची। इस बात पर दोनों में बहस हुई। बहस के बाद हुए झगड़े में आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि आरोप पत्र में 150 से ज्यादा गवाहों के बयान, मेडिकल व फोरेंसिक रिपोर्ट समेत तमाम दस्तावेज शामिल हैं। इस केस की जांच के लिए दक्षिण जिला डीसीपी चंदन चौधरी के देखरेख में एसआईटी का गठन करने अलावा नौ टीमों को गठन किया गया था। मामले की जांच के लिए टीमें महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली में कई जगहों पर गई थीं। दिल्ली, गुरुग्राम व महाराष्ट्र से साक्ष्य जुटाए गए।
आरोपी से हर पहलू से पूछताछ की गई
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपी आफताब से हर पहलू से पूछताछ की गई। पूछताछ के लिए अलग-अलग कोण के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गईंं। क्राइम सीन पर एफएसएल व सीएफएसएल की टीमों से निरीक्षण करवाया गया। साथ-साथ इस मामले में आरोपी का नारको और पॉलिग्राफी टेस्ट करवाया गया। डीएनए टेस्ट करवाए गए हैं। मीनू चौधरी ने बताया कि नारको टेस्ट की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की जांच से मेल खा रही है।
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आरोप पत्र में डिजिटल साक्ष्य भी रखे गए हैं-
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोप आफताब के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र में डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। इनमें सीसीटीवी कैमरे, लैपटॉप व मोबाइल आदि हैं। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिल्ली व गुरुग्राम से जुटाई गई हैं। डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया है। जीपीए लोकेशन भी देखी गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी को सजा दिलाने लिए ज्यादातर परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं। वैज्ञानिक तरीके से आरोपी के खिलाफ सबूतों को जुटाया गया है।
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श्रद्धा के शव को टुकड़े करने के लिए कई हथियारों का इस्तेमाल
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। श्रद्धा वालकर दोस्त से मिलने गुरुग्राम, हरियाणा गई थी। इससे खफा आफताब पूनावाला (28) ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। यह खुलासा दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दाखिल आरोपपत्र में किया है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से भी यही बात कही। पुलिस ने कहा कि आरोपी आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया था। इनमें से कुछ बरामद हो गए हैं। आरोपपत्र दाखिल करने के बाद दिल्ली पुलिस ने कहा कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान लगातार पैरवी के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।
दिल्ली पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त (दक्षिणी रेंज) मीनू चौधरी ने बताया कि श्रद्धा 17 मई को अपने दोस्त से मिलने गुरुग्राम गई थी। वह 18 मई को दोपहर में छत्तरपुर स्थित अपने फ्लैट पर पहुंची। इस बात पर दोनों में बहस हुई। बहस के बाद हुए झगड़े में आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि आरोप पत्र में 150 से ज्यादा गवाहों के बयान, मेडिकल व फोरेंसिक रिपोर्ट समेत तमाम दस्तावेज शामिल हैं। इस केस की जांच के लिए दक्षिण जिला डीसीपी चंदन चौधरी के देखरेख में एसआईटी का गठन करने अलावा नौ टीमों को गठन किया गया था। मामले की जांच के लिए टीमें महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली में कई जगहों पर गई थीं। दिल्ली, गुरुग्राम व महाराष्ट्र से साक्ष्य जुटाए गए।
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आरोपी से हर पहलू से पूछताछ की गई
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपी आफताब से हर पहलू से पूछताछ की गई। पूछताछ के लिए अलग-अलग कोण के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गईंं। क्राइम सीन पर एफएसएल व सीएफएसएल की टीमों से निरीक्षण करवाया गया। साथ-साथ इस मामले में आरोपी का नारको और पॉलिग्राफी टेस्ट करवाया गया। डीएनए टेस्ट करवाए गए हैं। मीनू चौधरी ने बताया कि नारको टेस्ट की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की जांच से मेल खा रही है।
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आरोप पत्र में डिजिटल साक्ष्य भी रखे गए हैं-
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोप आफताब के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र में डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। इनमें सीसीटीवी कैमरे, लैपटॉप व मोबाइल आदि हैं। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज दिल्ली व गुरुग्राम से जुटाई गई हैं। डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया है। जीपीए लोकेशन भी देखी गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी को सजा दिलाने लिए ज्यादातर परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं। वैज्ञानिक तरीके से आरोपी के खिलाफ सबूतों को जुटाया गया है।