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नोएडा: दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को निचली अदालत जाने का निर्देश

Thu, 09 Feb 2023 06:24 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 09 Feb 2023 06:24 PM IST
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Shahrukh Pathan accused of riots
direction to lower court
दिल्ली दंगा...
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जेल अधिकारियों पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाने संबंधी याचिका

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को जेल अधिकारियों की ओर से मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाने संबंधी याचिका की जल्द सुनवाई के लिए निचली अदालत जाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अमित शर्मा जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग संबंधी पठान की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट में इसी तरह की एक याचिका दायर की गई थी, लेकिन संबंधित न्यायाधीश ने सीसीटीवी फुटेज के संरक्षण के निर्देश दिए बिना मामले को 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था। हाईकोर्ट को यह भी बताया गया कि पठान को सुरक्षा मुहैया कराने का कोई आदेश नहीं है।

न्यायमूर्ति शर्मा ने मौखिक रूप से कहा कि चूंकि इसी तरह की याचिका ट्रायल कोर्ट के पास है, इसलिए याचिकाकर्ता के लिए जल्द सुनवाई का आवेदन देना उचित होगा। यदि उसके बाद कुछ नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता फिर से उच्च न्यायालय जा सकता है। इसके बाद पठान के वकील ने याचिका वापस ले ली।
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