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अब आसान हुआ आयकर के विवादों का निपटारा

Sat, 16 Jan 2021 01:38 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 16 Jan 2021 01:38 AM IST
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Settlement of income tax disputes has become easier now
अब आसान हुआ आयकर के विवादों का निपटारा
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नोएडा। सेक्टर-24 स्थित आयकर भवन में शुक्रवार को यूपी (पश्चिम) व उत्तराखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त प्रीतम सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत भुगतान करने की समयसीमा 31 मार्च तय की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 जनवरी तक दावा करना होगा। लंबित टैक्स विवादों के निपटारे के लिए लाई गई योजना से ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले, इसके लिए आयकर विभाग के अधिकारियों को जनसंपर्क अभियान चलाना होगा। यह योजना विवादों को निपटाने का स्वर्णिम अवसर बनी है।

उन्होंने कहा कि यह योजना करदाताओं के लाभ और उनकी सुविधा के लिए है। इसके जरिये तुरंत विवादों का समाधान कर सकते हैं। इससे मुकदमे की लागत बचेगी। साथ ही, जुर्माना, ब्याज और अभियोजन की कार्रवाई से भी राहत मिलेगी। इस योजना का मकसद लंबित विवादों का समाधान करना है। देश की तमाम अदालतों में टैक्स से प्रत्यक्ष कर से जुड़े 9.32 लाख करोड़ रुपये के 4.5 लाख लंबित मामले हैं। इस योजना के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा। योजना के तहत 31 जनवरी तक आवेदन करना होगा, जबकि भुगतान करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है। कोविड-19 की वजह से इस योजना को एक महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है। नोएडा और गाजियाबाद रेंज में ऐसे मामलों की संख्या करीब 2500 है, जिनमें से करीब 1100 लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। नोएडा में यह आंकड़ा 370 का है। अधिक से अधिक विवादित मामलों को सुलझाया जा सके, इसके लिए दोनों ही रेंज के अधिकारियों को ई-मेल, व्हाट्सएप, फोन, वेब मीटिंग के जरिये योजना के दायरे में आने वाले कर बकायेदारों से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने विभाग की फेसलेस असेसमेंट स्कीम का फीडबैक भी जाना। उन्होंने कहा कि फेसलेस असेसमेंट से करदाताओं की राह आसान हुई है। कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए अब अपील की प्रक्रिया भी फेसलेस की जा चुकी है। मुख्य आयकर आयुक्त साधना शंकर, प्रधान आयकर आयुक्त अमितव सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे।
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