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छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई
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नूंह। सरकार ने अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग के साथ-साथ अन्य वर्गों के छात्रों को भी शामिल करने के लिए डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना में संशोधन किया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना में अब अनुसूचित जाति एवं जन जाति, घुमंतू जाति व पिछड़े वर्ग के साथ-साथ अन्य सभी वर्गों के छात्रों को दसवीं कक्षा उपरांत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि डॉ. अंबेडकर मेधावी संशोधित छात्र योजना शिक्षा के क्षेत्र मेें निरंतर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास, घुमन्तू एवं अर्ध घुमन्तू एवं पिछड़े वर्ग तथा अन्य सभी वर्गों के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा में रखने के लिए तथा उन्हें सक्षम बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं मैट्रिक से स्नातकोतर कक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि योजना की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय के संपर्क कर सकते हैं। जिला कल्याण अधिकारी जगदेव ने बताया कि कक्षा दसवीं में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग-ए के छात्रों द्वारा 60 प्रतिशत (ग्रामीण) व 70 प्रतिशत अंक (शहरी), पिछड़ा वर्ग-बी व अन्य सभी वर्ग के छात्रों के लिए 75 प्रतिशत (ग्रामीण) व 80 प्रतिशत (शहरी) अंक प्राप्त करने पर 11वीं व सभी डिप्लोमा कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर आठ हजार रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 70 प्रतिशत (ग्रामीण) व 75 प्रतिशत (शहरी) अंक प्राप्त करने पर स्नातक के प्रथम वर्ष आर्ट्स, कॉमर्स, साईंस व सभी डिप्लोमा कोर्स के लिए होते हैं।
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उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि डॉ. अंबेडकर मेधावी संशोधित छात्र योजना शिक्षा के क्षेत्र मेें निरंतर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास, घुमन्तू एवं अर्ध घुमन्तू एवं पिछड़े वर्ग तथा अन्य सभी वर्गों के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा में रखने के लिए तथा उन्हें सक्षम बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं मैट्रिक से स्नातकोतर कक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि योजना की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय के संपर्क कर सकते हैं। जिला कल्याण अधिकारी जगदेव ने बताया कि कक्षा दसवीं में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग-ए के छात्रों द्वारा 60 प्रतिशत (ग्रामीण) व 70 प्रतिशत अंक (शहरी), पिछड़ा वर्ग-बी व अन्य सभी वर्ग के छात्रों के लिए 75 प्रतिशत (ग्रामीण) व 80 प्रतिशत (शहरी) अंक प्राप्त करने पर 11वीं व सभी डिप्लोमा कोर्स के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने पर आठ हजार रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 70 प्रतिशत (ग्रामीण) व 75 प्रतिशत (शहरी) अंक प्राप्त करने पर स्नातक के प्रथम वर्ष आर्ट्स, कॉमर्स, साईंस व सभी डिप्लोमा कोर्स के लिए होते हैं।
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