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Noida News: समीर महेंद्रू को वियतनाम और अमेरिका जाने की अनुमति
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दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में अदालत ने दी आरोपी को राहत
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी समीर महेंद्रू को विदेश जाने की अनुमति दी है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने समीर को वियतनाम और अमेरिका जाने की इजाजत दी है। महेंद्रू की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को 3 से 6 दिसंबर तक एक शादी में वियतनाम जाना है। इसके बाद 21 दिसंबर से 10 जनवरी तक अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में बेटी का दाखिला कराने के लिए जाना है।
सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई की ओर से पेश वकील ने महेंद्रू की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इससे मामले के ट्रायल पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि किसी विचाराधीन आरोपी को भी विदेश जाने का अधिकार है। कोर्ट ने समीर महेंद्रू को 25 लाख रुपये के मुचलके के आधार पर विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी। कोर्ट ने समीर महेंद्रू को निर्देश दिया कि वे अपनी यात्रा का विवरण कोर्ट में दाखिल करें और इसकी प्रति सीबीआई व ईडी के जांच अधिकारी को साझा करें।
बता दें कि इस मामले में आरोपी शरद चंद्र रेड्डी और राघव मगुंटा को कोर्ट पहले ही सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे चुका है। 17 मई 2024 को ईडी ने 7वीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें आप और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी समीर महेंद्रू को विदेश जाने की अनुमति दी है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने समीर को वियतनाम और अमेरिका जाने की इजाजत दी है। महेंद्रू की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को 3 से 6 दिसंबर तक एक शादी में वियतनाम जाना है। इसके बाद 21 दिसंबर से 10 जनवरी तक अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में बेटी का दाखिला कराने के लिए जाना है।
सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई की ओर से पेश वकील ने महेंद्रू की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इससे मामले के ट्रायल पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि किसी विचाराधीन आरोपी को भी विदेश जाने का अधिकार है। कोर्ट ने समीर महेंद्रू को 25 लाख रुपये के मुचलके के आधार पर विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी। कोर्ट ने समीर महेंद्रू को निर्देश दिया कि वे अपनी यात्रा का विवरण कोर्ट में दाखिल करें और इसकी प्रति सीबीआई व ईडी के जांच अधिकारी को साझा करें।
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बता दें कि इस मामले में आरोपी शरद चंद्र रेड्डी और राघव मगुंटा को कोर्ट पहले ही सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे चुका है। 17 मई 2024 को ईडी ने 7वीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें आप और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया था।
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