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Noida News: 34 क्योस्क योजना के लिए आरएफपी जारी
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-दो महानगरों में दुकान होने पर ही मिलेगा सेक्टर-38 ए और 18 मार्केट का क्योस्क
-दोनों स्ट्रीट मार्केट के लिए बनी योजना में प्राधिकरण ने कई शर्तें शामिल कीं
माई सिटी रिपोर्टर,
नोएडा। सेक्टर-38 ए में जीआईपी और बोटेनिकल गार्डेन मेट्रो स्टेशन के बीच और सेक्टर-18 मार्केट में नो-कार लेन के क्योस्क योजना के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) मंगलवार को जारी हो गई। नोएडा प्राधिकरण ने दोनों स्ट्रीट मार्केट के क्योस्क का व्यक्तिगत आवंटन न कर एजेंसी को किराए पर देने का निर्णय लिया है। आरक्षित किए गए किराए पर दोनों जगहों के लिए अलग-अलग प्राधिकरण 7 नवंबर तक आवेदन लेगा। इसके बाद ई-नीलामी होगी।
प्राधिकरण ने इसके बाद स्ट्रीट मार्केट लेने वाली एजेंसी के लिए भी शर्तें रखी हुई हैं। एजेंसी किसी को भी किराए पर यह क्योस्क नहीं उठा सकेगी। सिर्फ वही दुकानें यहां खुलेंगी जो दिल्ली के कनाट प्लेस, खान मार्केट जैसे बड़ी बाजार या देश के दो महानगरों में पहले से स्थापित होंगी। दरअसल प्राधिकरण का लक्ष्य यहां नामी और स्थापित ब्रांड लाने का है। सेक्टर-18 के 15 और सेक्टर-38 ए के 19 क्योस्क के लिए आरएफपी जारी हुई है। आवेदन मंगलवार से ही लेने की शुरुआत प्राधिकरण ने कर दी है। आवेदन करने वाली एजेंसी को सेक्टर-18 के लिए करीब 11 लाख तो सेक्टर-38 ए के लिए 12 लाख रुपये आवेदन के साथ धरोहर राशि जमा करनी होगी।
प्राधिकरण ने सेक्टर-38 ए के 19 क्योस्क का सालाना शुरुआती किराया 1,28,25,600 रुपये रखा है। सेक्टर-18 के 15 कियोस्क के लिए सालाना किराया 1,17,60000 रुपये तय किया गया है। चुनी जाने वाली एजेंसी आगे सालाना किराए के तीन महीने के बराबर सिक्योरिटी धनराशि देनी होगी। वहीं प्रत्येक वर्ष का किराया अग्रिम जमा करना होगा। प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत के करीब किराया भी बढ़ेगा। दोनों ही जगहों पर 10 से ज्यादा कियोस्क खाने-पीने की दुकानों के लिए आरक्षित किए गए हैं। बाकी में अन्य व्यवसाय हो सकेंगे।
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-दोनों स्ट्रीट मार्केट के लिए बनी योजना में प्राधिकरण ने कई शर्तें शामिल कीं
माई सिटी रिपोर्टर,
नोएडा। सेक्टर-38 ए में जीआईपी और बोटेनिकल गार्डेन मेट्रो स्टेशन के बीच और सेक्टर-18 मार्केट में नो-कार लेन के क्योस्क योजना के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) मंगलवार को जारी हो गई। नोएडा प्राधिकरण ने दोनों स्ट्रीट मार्केट के क्योस्क का व्यक्तिगत आवंटन न कर एजेंसी को किराए पर देने का निर्णय लिया है। आरक्षित किए गए किराए पर दोनों जगहों के लिए अलग-अलग प्राधिकरण 7 नवंबर तक आवेदन लेगा। इसके बाद ई-नीलामी होगी।
प्राधिकरण ने इसके बाद स्ट्रीट मार्केट लेने वाली एजेंसी के लिए भी शर्तें रखी हुई हैं। एजेंसी किसी को भी किराए पर यह क्योस्क नहीं उठा सकेगी। सिर्फ वही दुकानें यहां खुलेंगी जो दिल्ली के कनाट प्लेस, खान मार्केट जैसे बड़ी बाजार या देश के दो महानगरों में पहले से स्थापित होंगी। दरअसल प्राधिकरण का लक्ष्य यहां नामी और स्थापित ब्रांड लाने का है। सेक्टर-18 के 15 और सेक्टर-38 ए के 19 क्योस्क के लिए आरएफपी जारी हुई है। आवेदन मंगलवार से ही लेने की शुरुआत प्राधिकरण ने कर दी है। आवेदन करने वाली एजेंसी को सेक्टर-18 के लिए करीब 11 लाख तो सेक्टर-38 ए के लिए 12 लाख रुपये आवेदन के साथ धरोहर राशि जमा करनी होगी।
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प्राधिकरण ने सेक्टर-38 ए के 19 क्योस्क का सालाना शुरुआती किराया 1,28,25,600 रुपये रखा है। सेक्टर-18 के 15 कियोस्क के लिए सालाना किराया 1,17,60000 रुपये तय किया गया है। चुनी जाने वाली एजेंसी आगे सालाना किराए के तीन महीने के बराबर सिक्योरिटी धनराशि देनी होगी। वहीं प्रत्येक वर्ष का किराया अग्रिम जमा करना होगा। प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत के करीब किराया भी बढ़ेगा। दोनों ही जगहों पर 10 से ज्यादा कियोस्क खाने-पीने की दुकानों के लिए आरक्षित किए गए हैं। बाकी में अन्य व्यवसाय हो सकेंगे।
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